Driving Licence: घर बैठे आप भी बनवा सकते हैं अपना लाइसेंस! ये है आसान तरीका 

Driving Licence: अगर आप भी वाहन चलाना चाहते हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो हम अपने इस लेख में आपको घर बैठे कैसे लाइसेंस बनवाया जा सकता है इसकी प्रक्रिया के बारे में प्रमुख बातें बताते हैं.

Driving Licence: अगर आप भी वाहन चलाना चाहते हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो हम अपने इस लेख में आपको घर बैठे कैसे लाइसेंस बनवाया जा सकता है इसकी प्रक्रिया के बारे में प्रमुख बातें बताते हैं.

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Dheeraj Sharma
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Driving licence apply

Driving licence apply( Photo Credit : News Nation)

Driving Licence: भारत में वाहन चलाने के लिए लाइसेंस होना अनिवार्य है. इन दिनों मार्केट में कई आकर्षक टू और फोर व्हीलर उपलब्ध हैं. वहीं ज्यादातर घरों में हर शख्स के पास एक वाहन होता है. अगर आप भी वाहन चलाना चाहते हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो हम अपने इस लेख में आपको घर बैठे कैसे लाइसेंस बनवाया जा सकता है इसकी प्रक्रिया के बारे में प्रमुख बातें बताते हैं. बता दें कि इसे प्राप्त करने के लिए आपको कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा.

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यहां भारत में वाहनों के लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया और उम्र की जानकारी दी गई है:

1. आवेदन पत्र:

आपको अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा.
आवेदन पत्र को ध्यान से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें.
2. आवश्यक दस्तावेज:

आयु का प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, या पासपोर्ट.
पता का प्रमाण: बिजली बिल, पानी का बिल, या राशन कार्ड.
शैक्षिक योग्यता का प्रमाण: दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र.
चिकित्सा प्रमाण पत्र: आरटीओ द्वारा निर्धारित फॉर्म में चिकित्सा प्रमाण पत्र.
पासपोर्ट आकार के फोटो: 4-5 पासपोर्ट आकार के फोटो.
3. शुल्क:

आपको आवेदन शुल्क और अन्य शुल्कों का भुगतान करना होगा.
4. टेस्ट:

आपको दो टेस्ट पास करने होंगे: लर्निंग लाइसेंस टेस्ट और ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट.
लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में, आपको सड़क सुरक्षा नियमों और यातायात संकेतों के बारे में प्रश्नों का उत्तर देना होगा.
ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में, आपको वाहन चलाने का प्रदर्शन करना होगा.
5. लाइसेंस:

यदि आप दोनों टेस्ट पास करते हैं, तो आपको लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा.
किस उम्र में बन सकता है लाइसेंस:

मोटरसाइकिल (50 सीसी से कम): 16 वर्ष
मोटरसाइकिल (50 सीसी से अधिक): 18 वर्ष
स्कूटर (50 सीसी से अधिक): 18 वर्ष
कार: 18 वर्ष
भारी वाहन: 21 वर्ष
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि:

यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है और यह किसी भी तरह से कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है.
नियम और कानून समय-समय पर बदल सकते हैं.
कृपया अपने क्षेत्र के आरटीओ से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें.
यहां कुछ उपयोगी लिंक दिए गए हैं:

परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार: https://morth.nic.in/
परिवहन सेवा: https://parivahan.gov.in/parivahan/hi
आरटीओ भारत: https://www.coverfox.com/rto/

Source : News Nation Bureau

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