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ट्रैफिक पुलिस ने तो हद ही कर दी, 'भगवान राम' को भी नहीं छोड़ा

दिल्ली (Delhi) के रोहिणी कोर्ट (Rohini Court) में राजस्‍थान (Rajasthan) के एक ट्रक का 1,41,700 रुपये का चालान (Challan) कटा है. बीकानेर निवासी ट्रक मालिक ने रोहिणी कोर्ट में चालान की पूरी रकम का भुगतान कर दिया.

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Sunil Mishra
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ट्रैफिक पुलिस ने तो हद ही कर दी, 'भगवान राम' को भी नहीं छोड़ा

ट्रैफिक पुलिस ने तो हद ही कर दी, 'भगवान राम' को भी नहीं छोड़ा

नया मोटर वाहन एक्‍ट (new motor vehicle act 2019) लागू होने के बाद जितनी चर्चा इसमें उल्‍लिखित जुर्माने की है, उससे कही अधिक चर्चा ट्रैफिक पुलिस द्वारा उलजुलूल चालान काटे जाने की है. इस बार ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माना अदाकर्ता का नाम ही गलत लिख दिया गया है. दरअसल दिल्ली (Delhi) के रोहिणी कोर्ट (Rohini Court) में राजस्‍थान (Rajasthan) के एक ट्रक का 1,41,700 रुपये का चालान (Challan) कटा है. बीकानेर निवासी ट्रक मालिक ने रोहिणी कोर्ट में चालान की पूरी रकम का भुगतान कर दिया.

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आरटीओ के मुताबिक, ट्रक मालिक का असली नाम हरमन राम है. 5 सितंबर को ट्रक का दिल्ली में ओवरलोडिंग के कारण 70 हजार रुपये का चालान कटा था. इसके अलावा लगभग 1700 रुपये का चालान और किया गया. चालान की कुल राशि 1 लाख 41 हजार 700 रुपये है. रसीद में जुर्माना राशि अदाकर्ता का नाम गलत भरा गया है.

यह भी पढ़ें : ट्रैफिक जुर्माने को कोई राज्‍य कम नहीं कर सकता, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही ये बात

चालान की रकम का भुगतान 9 सितंबर को रोहिणी कोर्ट में कर दिया गया. भुगतान की रसीद में जुर्माना अदाकर्ता का नाम भगवान राम लिखा गया है, जबकि आरटीओ बीकानेर (RTO Bikaner) में दर्ज जानकारी के मुताबिक, ट्रक पंजीकरण संख्‍या RJ07 GD 0237 के मालिक का नाम हरमन राम है.

1 सितंबर से देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट प्रभावी होने के बाद अजोबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं. किसी का 15 हजार रुपये तो किसी का 25 हजार रुपये तो किसी को 60 हजार रुपये तक चालान कटा. नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू हुए 10 दिन ही हुए हैं, लेकिन जागरूकता और जानकारी के अभाव में लोग जुर्माने की जाल में फंस जा रहे हैं.

Source : न्‍यूज स्‍टेट ब्‍यूरो

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