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बिना टीका अब नहीं कर सकेंगे मेट्रो और बसों में सफर, 15 दिसंबर से लागू होंगे ये नियम

इसके तहत दिल्ली मेट्रो सेवाओं, बसों, सिनेमा हॉल, मॉल, धार्मिक स्थलों, रेस्तरां, स्मारकों, सार्वजनिक पार्कों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर बिना टीकाकरण वाले लोगों के प्रवेश पर 15 दिसंबर से प्रतिबंध लगाया जा सकता है. 

Updated on: 02 Dec 2021, 10:56 AM

नई दिल्ली:

कोरोना के ओमीक्रॉन वेरिएंट का कहर दुनिया के 23 देशों में फैल चुका है. इसके संभावित खतरे को देखते हुए दिल्ली में कड़े प्रतिबंध की तैयारी की जा रही है. अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) को एक प्रस्ताव दिया है. इसके तहत दिल्ली मेट्रो सेवाओं, बसों, सिनेमा हॉल, मॉल, धार्मिक स्थलों, रेस्तरां, स्मारकों, सार्वजनिक पार्कों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर बिना टीकाकरण वाले लोगों के प्रवेश पर 15 दिसंबर से प्रतिबंध लगाया जा सकता है. 

मेट्रो और बसों में नहीं मिलेगी एंट्री
डीडीएमए अगर केजरीवाल सरकार की सिफारिशों को मान लेती है तो बसों और मेट्रो में बिना वैक्सीन लगवाए लोगों की एंट्री बैन हो सकती है. सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर सिर्फ ऐसे ही लोगों को एंट्री दी जाए जिन्हें 31 मार्च, 2022 तक कोविड-19 वैक्सीन की एक खुराक मिली है. इतना ही नहीं दिल्ली सरकार वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को नकद पुरस्कार या छूट जैसे प्रोत्साहन देने की भी तैयारी कर रही है. 

केरल सरकार ने लगाई थी रोक
इससे पहले अक्टूबर में केरल में अधिकारियों ने बिना टीकाकरण वाले लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और हॉस्टलों में प्रवेश करने से रोक दिया था. कई लोगों ने इस आदेश को केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि उन्होंने प्रतिकूल प्रभावों के डर से वैक्सीन नहीं लगाई है और उनका टीका न लगाने का अधिकार, जीवन के अधिकार और निजता के अधिकार के तहत संरक्षित है. अदालत ने केरल सरकार के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा था कि कोरोना वायरस महामारी जैसी परिस्थितियों में जनहित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.