Unmarried Pension Scheme: इन अविवाहितों पर मेहरबान हुई सरकार, मिलेगी इतनी पेंशन

अब ऐसे अविवाहित पुरूष व महिलाओं के भी अच्छे दिन आने वाले हैं. जिनकी किसी वजह से शादी होने से रह गई है. यानि वे 45 साल की उम्र में भी अविवाहित हैं. ऐसे लोगों को सरकार पेंशन के रूप में कुछ धनराशि देने का प्लान बना रही हैं.

अब ऐसे अविवाहित पुरूष व महिलाओं के भी अच्छे दिन आने वाले हैं. जिनकी किसी वजह से शादी होने से रह गई है. यानि वे 45 साल की उम्र में भी अविवाहित हैं. ऐसे लोगों को सरकार पेंशन के रूप में कुछ धनराशि देने का प्लान बना रही हैं.

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Sunder Singh
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सांकेतिक तस्वीर( Photo Credit : News Nation)

Unmarried Pension Scheme: हरियाणा राज्य के अविवाहितों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि सरकार ऐसे अविवाहित जिनकी उम्र 45 से 60 साल के बीच है उनके लिए पेंशन योजना लाने की तैयारी कर रही है. राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान स्वयं इसका जिक्र कर चुके हैं. फिलहाल अधिकारियों को अविवाहित पेंशन का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. बताया जा रहा है कि अगले माह ही ये पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी. हालांकि इसके लिए कुछ शर्त भी रखी गई हैं.. 

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ये है सरकार का प्लान 
आपको बता दें कि हरियाणा की राज्य सरकार का प्लान है कि ऐसे अविवाहित लोग जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है. साथ ही उनकी उम्र 45 से 60 साल के बीच है. उन्हें पेंशन के रूप में कुछ आर्थिक साहयता सरकार की ओर से दी जाएगी. योजना के तहत पुरूष और महिलाओं दोनों को ही पात्र माना जाएगा. पेंशन की धनराशि कितनी होगी इसका खुलासा योजना की अधिकारिक रूप से घोषणा होने के बाद ही पता चल सकेगा. जनसंवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जल्द अविवाहित पेंशन पर निर्णय लिया जाएगा. अभी इसको लेकर रोड़मैप तैयार किया जा रहा है. 

ये रहेगी पात्रता 
आपको बता दें कि अनमैरिड स्कीम का लाभ सिर्फ राज्य के ऐसे महिला व पुरुष ले सकेंगे जिनकी उम्र 45 से 60 साल के बीच हैं, साथ ही उनकी सालाना आय 1.80  रुपए से ज्यादा नहीं है.  जानकारी के मुताबिक राज्य के ऐसे 1.25 लाख लोगों का डाटा तैयार किया गया है. जिन्हें स्कीम से जोड़ा जा सकता है. आपको बता दें कि इससे पहले भी राज्य में कई तरह की पेंशन स्कीम चलाई जा रही हैं. जैसे विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, विदुर पेंशन योजना आदि.

HIGHLIGHTS

  • राज्य के 45 से 60 वर्ष के बीच वाले अविवाहित लोग उठा सकेंगे योजना का लाभ 
  • अधिकारियों को अविवाहित पेंशन को लेकर मसौदा तैयार करने के लिए दिए गए निर्देश 
  • आधिकारिक पुष्टि के बाद राज्य में शुरू हो जाएगी Unmarried Pension Scheme

Source : News Nation Bureau

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