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सिर्फ इन चीजों के लिए ही हो सकता है आधार कार्ड का इस्तेमाल, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने जारी किया स्पष्टीकरण

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI-Aadhaar Card) ने स्पष्ट किया है कि आधार डेटा का इस्तेमाल आधार अधिनियम, 2016 के तहत अनुमति के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है.

Updated on: 15 Apr 2020, 02:35 PM

नई दिल्ली:

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI-Aadhaar Card) ने स्पष्ट किया है कि आधार डेटा (Aadhaar Data) का इस्तेमाल आधार अधिनियम, 2016 के तहत अनुमति के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है. बता दें मीडिया में खबरें आई थीं कि आधार-एकीकृत कैमरे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक गेम-चेंजर हो सकते हैं.

वहीं खबरों में यह सवाल भी उठाया गया था कि क्या लोगों की गोपनीयता को इससे खतरा तो नहीं है. हालांकि अब यूआईडीएआई ने इन खबरों को गलत बताया है और स्पष्ट किया है कि आधार अधिनियम में मिली अनुमति के अलावा अन्य किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए आधार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

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30 जून तक करा सकेंगे आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक
कोरोना वायरस (Corona Virus) की वजह से आयकर विभाग (Income Tax Department) ने आधार और पैन कार्ड लिंक (PAN Aadhar Link) करने की तारीख बढ़ा दी है. अब लोग 30 जून तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड को लिंक करा सकते हैं. इससे पहले इनकम टैक्स विभाग ने अलर्ट जारी कर 31 मार्च तक आधार-पैन लिंक करने के लिए कहा था. हालांकि, इस बार कोरोना वायरस की वजह से विभाग ने आधार-पैन लिंक करने की तारीख बढ़ाई है.

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बता दें कि पिछले दिनों आयकर विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, आधार (Aadhaar Card) को पैन (PAN Card) से जोड़ना अनिवार्य है और लोगों को इसके लिए निर्धारित 31 मार्च की निर्धारित समयसीमा का पालन करने को कहा था. विभाग ने पिछले महीने कहा था कि अगर 31 मार्च तक स्थायी खाता संख्या को आधार से नहीं जोड़ा जाता है, यह (पैन) काम नहीं करेगा. मतलब यह होगा कि आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग नहीं होने पर करोड़ों लोगों के पैन कार्ड बेकार हो सकते हैं. इसके अलावा आयकर विभाग 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगा सकता है.