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बच्चे को बाइक पर बैठाना पड़ सकता है भारी, देना पड़ सकता है मोटा चालान

बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए वाहन चालक से बच्चे को जोड़ने के लिए एक तरह की बेल्ट (हार्नेस) भी लगानी जरूरी होगी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक हार्नेस का वजन हल्का, एडजस्टेबल, वाटरप्रूफ और ड्यूरेबल होना चाहिए.

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Dhirendra Kumar
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Traffic Rules

Traffic Rules( Photo Credit : NewsNation)

केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों को बाइक या फिर किसी अन्य दोपहिया वाहन पर ले जाने के लिए नए नियम को बना दिए हैं. अगर सिर्फ बच्चे के साथ भी बाइक या फिर स्कूटर से कहीं जा रहे हैं तो भी आपका चालान कट सकता है. नए मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक अगर बच्चे की उम्र चार साल से कम है और आपने बच्चे को हेलमेट नहीं पहनाया हुआ है तो आपको चालान भरना पड़ सकता है. दोपहिया वाहन चालक को पीछे बैठने वाले 9 महीने से 4 साल तक के बच्चे को क्रैश हैलमेट पहनाना होगा. ऐसे में लोगों को इन नियमों का ध्यान रखने की जरूरत है. इसके अलावा उस दोपहिया वाहन की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 

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जानकारी के मुताबिक बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए वाहन चालक से बच्चे को जोड़ने के लिए एक तरह की बेल्ट (सेफ्टी हार्नेस) भी लगानी जरूरी होगी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक हार्नेस का वजन हल्का, एडजस्टेबल, वाटरप्रूफ और ड्यूरेबल होना चाहिए. हार्नेस का वजन 30 किलोग्राम होने के साथ ही यह हैवी नाइलोन, मल्टीफिलामेंट नायलोन मैटीरियल वाला, हाई डेंसिटी फोम वाला होना चाहिए. सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स (CMVR) 1989 को संशोधित करने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है.    

बता दें कि अभी तक नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत अगर दोपहिया वाहन पर चार वर्ष तक की उम्र का बच्चा सवार है तो उसे तीसरी सवारी के रूप में माना जाता है. चूंकि दोपहिया वाहन पर सिर्फ दो लोगों के ही बैठने का नियम है और अगर आप चार साल की उम्र से अधिक के बच्चे को बैठाते हैं तो आपको मोटा चालान भरना पड़ सकता है. मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) की धारा 194A के मुताबिक ओवरलोडिंग के नियम का उल्लंघन करने पर 1 हजार रुपये का चालान कट सकता है.

बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा होने और हेलमेट नहीं पहनने पर भरना पड़ सकता है चालान
अभी नए मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और आपने बच्चे को हेलमेट नहीं पहनाया हुआ है तो भी आपको 1 हजार रुपये का चालान भरना पड़ सकता है. ऐसे में लोगों को इन नियमों का ध्यान रखने की जरूरत है. वहीं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत अगर कोई व्यक्ति बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है तो उसका 5 हजार रुपये का चालान कट सकता है.

HIGHLIGHTS

  • सरकार ने CMVR 1989 को संशोधित करने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया
  • ओवरलोडिंग के नियम का उल्लंघन करने पर 1 हजार रुपये का चालान कट सकता है
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