ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने चालान को लेकर किया ये बड़ा फैसला, पढ़ें पूरी खबर
दिल्ली में कोरोना वायरस (Coronavirus Epidemic) के संक्रमण को देखते हुए कई स्थानों पर नोटिस शाखा और चालान के लिए सभी ऑफलाइन भुगतान को निलंबित करने का फैसला लिया है.
highlights
- कई स्थानों पर नोटिस शाखा और चालान के लिए सभी ऑफलाइन भुगतान को निलंबित करने का फैसला लिया
- गैर जिम्मेदार वाहन चालकों को 10 हजार तक का जुर्माना भरना पड़ेगा और 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है
नई दिल्ली :
अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में कार, बाइका या मोटरसाइकिल, स्कूटर ट्रक या अन्य दूसरे प्रकार के वाहन चलाते हैं तो यह खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है. दरअसल, दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने चालान को लेकर एक जानकारी साझा की है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर जारी किए गए जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस (Coronavirus Epidemic) के संक्रमण को देखते हुए कई स्थानों पर नोटिस शाखा और चालान के लिए सभी ऑफलाइन भुगतान को निलंबित करने का फैसला लिया है.
Information regarding payment of pending Notices/challans@CPDelhi #WearAMask #MaintainSocialDistancing#Keephandhygiene pic.twitter.com/CTqXPNOClC
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) April 16, 2021
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सभी तरह के पेमेंट ऑनलाइन के जरिए किए जाएंगे. दूसरी ओर केंद्र सरकार ने सड़क पर आवागमन को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाए रखने के लिए यातायात के नियमों को काफी सख्त कर दिए हैं. मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) में चालान की राशि में भी भारी बढ़ोतरी कर दी गई है. इसके अलावा सड़क पर अनुशासन बनाए रखने के लिए भी नए प्रावधान लागू कर दिए गए हैं. नए नियमों के मुताबिक आपके पास भले ही गाड़ी के वैध डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस हो, लेकिन अगर आपने जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य नहीं निभाया तो आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है. गैर जिम्मेदार वाहन चालकों को 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा और 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है.
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नए मोटर वाहन अधिनियम में एक नई धारा 194E को जोड़ा गया
दरअसल, नए मोटर वाहन अधिनियम में एक नई धारा 194E को जोड़ा गया है. इस धारा के तहत एमरजेंसी वाहन जैसे एंबुलेंस आदि को रास्ता नहीं देने या फिर अवरोध पैदा करने पर वाहन चालक को महंगा पड़ सकता है. ऐसे वाहन चालकों के ऊपर ट्रैफिक पुलिस 10 हजार रुपये का जुर्माना ठोक सकती है. साथ ही वाहन चालकों को 6 महीने तक जेल की सजा भी हो सकती है या फिर जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है. बता दें कि पुराने मोटर व्हीकल एक्ट में इसके लिए किसी भी तरह के जुर्माने और सजा का प्रावधान नहीं था. ऐसे में अब अगर आप सड़क पर चल रहे हों और किसी इमरजेंसी वाहन की आवाज सुनें तो उस वाहन को तुरंत रास्ता दे दीजिए.
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