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सावधान: बाइक पर 'छोटे बच्चे' को बैठाने पर कटेगा चालान, लगेगा इतना जुर्माना

New traffic rules: नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अब चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी में गिना जाएगा. ऐसे में अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो बाइक पर बच्चे को गोद में लेकर यात्रा करते हैं तो अपना चालान कट सकता है. 

Updated on: 13 Jan 2022, 04:41 PM

नई दिल्ली:

New traffic rules: अगर आप सड़क पर बाइक चलाने का शौक रखते हैं तो फिर सावधान हो जाएं. क्योंकि सरकार ने अब बाइक सवारों के लिए नियम कायदे थोड़े सख्त कर दिए हैं. अब आपको अपना स्कूटर या बाइक सड़क पर लाने से पहले यातायात के नियमों का पूरी गंभीरता के साथ पालन करना होगा, नहीं तो फिर चालान कटवाने के लिए तैयार रहना होगा. नए नियम की अगर बात करें तो अब आपको बाइक पर बच्चों को सैर सपाटा कराने की आदत भूलनी होगी. क्योंकि नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अब चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी में गिना जाएगा. ऐसे में अगर आप उन लोगों में से हैं जो बाइक पर बच्चे को गोद में लेकर यात्रा करते हैं तो अपना चालान कट सकता है. 

आपका चालान कट सकता है

ऐसे में सबसे ज्यादा ध्यान उन लोगों को रखने की जरूरत हैं, जो टूव्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठा लेते हैं. यहां पर उनको विशेष ध्यान यह रखना होगा कि कहीं उनके बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा तो नहीं है. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A में इस नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए  1000 रुपए का जुर्माना रखा है. यही नहीं अगर आप केवल बच्चे को ही बाइक पर बैठाकर कहीं जा रहे हैं तो भी आपका चालान कट सकता है. क्योंकि बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा होने स्थिति में उसको हेलमेट लगाना अनिवार्य है. अगर बच्चे ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो आपका 1000 रुपए का चालान कट जाएगा.

आपको 5000 रुपए का जुर्माना भरना होगा

इसके साथ ही अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको 5000 रुपए का जुर्माना भरना होगा. चालान से बचने के लिए आपको घर से निकलने से पहले गाड़ी के सारे कागज चेक करने होंगे. वहीं, अगर आप बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे हैं और आपके पीछे बैठे दोस्त ने हेलमेट नहीं लगाया है तो आपको 1000 रुपए का भार वहन करना पड़ सकता है.