Traffic Challan : अंजान लोगों को लिफ्ट देना पड़ेगा महंगा, 2000 रुपए के चालान का प्रावधान

Traffic Challan Rules: मोटर व्हीकल एक्ट 66/192 में हुए नए बदलाव अब आपकी परेशानियां बढ़ा सकते हैं. अगर आप अंजान लोगों को लिफ्ट देते हैं तो आपका चालान हो सकता है.

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Sunder Singh
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सांकेतिक इमेज ( Photo Credit : News nation)

Traffic Challan Rules:  अगर आपको भी राह चलते किसी अंजान व्यक्ति को लिफ्ट देने  का शौक है तो सावधान हो जाएं. क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट 66/192 के अंतर्गत कुछ बदलाव किये गए हैं. जिसमें लिफ्ट देने पर वाहन स्वामी का ही 2000 रुपए का चालान काटा जाएगा.  इसलिए बिना सोचे-समझे किसी को लिफ्ट न दें. मुंबई में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं. क्योंकि सिर्फ कॅामर्शियल गाड़ियों के पास ये अधिकार होता है कि वे किसी को भी बैठा लें. अन्यथा निजी वाहन पर अंजान लोगों को बैठाना या लिफ्ट देना जुर्म है.  यदि आप ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो 2000 रुपए का जुर्माना देना ही पड़ेगा... 

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मुंबई में काटे गए चलान 
आपको बता दें कि मुंबई में इस एक्ट से जुड़े कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं. जिन्हें निजी वाहन से लिफ्ट देना किसी को भी महंगा पड़ गया. साथ ही उन्हें 2000 रुपए का चलान भरने के बाद ही वाहन ले जाने की अनुमती दी गई. ऐसे सभी वाहनों के चलान ट्रैफिक पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट 66/192 के अंतर्गत किए. ये घटनाएं सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुई थी.  उस दौरान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी. अब ट्रैफिक रूल के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए स्वयं ट्रैफिक पुलिस लोगों को इस तरह के नियम के बारे में बता रही है. 

निजी वाहन में लिफ्ट देना गैरकानूनी 

आपको बता दें कि न्यू मोरट व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत अंजान लोगों को लिफ्ट देना गैरकानूनी माना गया है. नियमों के अंतर्गत केवल कमर्शियल गाड़ियों के पास ये परमिट होता है कि दूसरे लोगों को कमर्शियल उद्देश्य से सफर करा सकें. वहीं निजी वाहन का इस्तेमाल कमर्शियल कारणों के लिए नहीं किया जा सकता है. अगर आप भी अंजान लोगों को अपनी निजी गाड़ियों में लिफ्ट देते हैं. ऐसे में आपको ये करना तुरंत बंद कर देना चाहिए.

HIGHLIGHTS

  • मोटर व्हीकल एक्ट 66/192 के अंतर्गत किए गए अहम बदलाव
  • लिफ्ट देने पर भी वाहन चालक का ही कटेगा चालान
  • ट्रैफिक पुलिस ने बताया आखिर क्यों है वाहन स्वामी दोषी 

Source : News Nation Bureau

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