नए वित्तीय वर्ष से GST-बैंकिंग समेत इन 5 सेक्टरों के नियमों में हुए ये बदलाव, जानें क्या पड़ेगा असर

देश में एक अप्रैल 2022 यानी नए वित्तीय वर्ष से कई नियमों में बदलाव हो गया है. यह बदलाव बैंक (Bank), डाकघर (PostOffice), जीएसटी (GST) और आयकर (Income Tax) से जुड़े नियमों में हुआ है.

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Deepak Pandey
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GST-बैंकिंग समेत इन 5 सेक्टरों के नियमों में हुए ये बड़े बदलाव( Photo Credit : फाइल फोटो)

देश में एक अप्रैल 2022 यानी नए वित्तीय वर्ष से कई नियमों में बदलाव हो गया है. यह बदलाव बैंक (Bank), डाकघर (PostOffice), जीएसटी (GST) और आयकर (Income Tax) से जुड़े नियमों में हुआ है. अब पैन और आधार लिंक कराने पर शुल्क लगेगा. इसके साथ ही टैक्स के दायरे में क्रिप्टोकरेंसी भी आ गई है. अब म्यूचुअल फंड में नेट बैंकिंग से भुगतान होगा. सरकार ने बचत खाते पर न्यूनतम बैलेंस की सीमा बढ़ा दी है.

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आधार से पैन लिंक कराने पर लगेगा पैसा

एक अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 500 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा. इसके बाद एक जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक यह भुगतान एक हजार हो जाएगा. 31 मार्च 2023 के बाद पेन कार्ड एकदम से निष्क्रिय हो जाएगा.

नेट बैंकिंग से म्यूचुअल फंड में हो जाएगा भुगतान

सरकार लोगों के एक-एक निवेश और खर्च पैनी नजर रखेगी. अब म्यूचुअल फंड में बैंक ड्राफ्ट और चेक से भुगतान नहीं होगा. सिर्फ यूपीआई और नेट बैंकिंग से ही आज से लेनदेना होगा.

सेविंग अकाउंट पर न्यूनतम बैलेंस की लिमिट बढ़ी

बैंकों ने बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा को अब 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार कर दिया है. चार अप्रैल से PNB चेक से भुगतान में पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर रहा है. 10 लाख या उससे ऊपर के चेक पर यह नियम लागू होगा. 

डाकघर में योजनाओं के बचत खाता जरूरी 

डाकघर में विभिन्न योजना सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम, टाइम डिपोजिट, छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों का डाकघर में खाता होना जरूरी है. 

क्रिप्टोकरेंसी पर लगेगा 30 फीसदी टैक्स

वर्चुअल डिजिटल एसेट से आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. अब इसके दायरे में क्रिप्टोकरेंसी आ गई है. अब क्रिप्टोकरेंसी पर 30 फीसदी ब्याज लगेगा. 

जीएसटी एवं आयकर में हुआ ये बदलाव 

  • अगर कंपनी आपको विदेश घुमाएगी तो यह आपके इनकम में जुड़ेगा. 
  • बैंक का पासबुक के साथ कंप्यूटर का डाटा भी मान्य होगा.
  • अब जीएसटी और आयकर में अलग-अलग बिक्री नहीं दिखा सकेंगे.
  • अब स्कूलों को बताना होगा कि अगर टीचरों को 30 हजार रुपये तो रिश्तेदार को 2.5 लाख रुपये वेतन क्यों? 
  • इनपुट टैक्स क्रेडिट की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 31 नवंबर कर दी गई है.
  • जीटीआर-2 बी में आ रहे आईटीसी का व्यापारी को ही फायदा होगा.
  • अगर जीटीआर -3 बी में डाला गया पैसा प्रयोग में नहीं लिया तो टैक्स नहीं लगेगा.

Source : News Nation Bureau

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