इन कारणों से 1 जुलाई से आपकी जेब पर पड़ेगा भारी असर
1 जुलाई से होने वाले बदलावों से क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग, क्रिप्टोकुरेंसी निवेशक और पैन कार्ड धारक भी प्रभावित होंगे. इसलिए आपके लिए जुलाई से लागू होने वाले नए नियमों से अवगत होना जरूरी है.
highlights
- आधार-पैन लिंक नहीं कराने पर दोगुना जुर्माना
- केवाईसी के बिना डीमैट खाते हो जाएंगे निष्क्रिय
- क्रिप्टो निवेशकों को देना होगा टीडीएस
नई दिल्ली:
जून का महीना खत्म होने को है और जुलाई का महीना शुरू होने वाला है. इस महीने की पहली तारीख यानी 1 जुलाई से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. जो आपके घर का बजट बिगाड़ सकता है. 1 जुलाई से होने वाले बदलावों से क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग, क्रिप्टोकुरेंसी निवेशक और पैन कार्ड धारक भी प्रभावित होंगे. इसलिए आपके लिए जुलाई से लागू होने वाले नए नियमों से अवगत होना जरूरी है. यदि आप इन नियमों की उपेक्षा करते हैं, तो आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है और कुछ कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं ऐसे कुछ बदलाव, जिनका असर आप पर पड़ेगा...
दोपहिया वाहन होंगे महंगे
जुलाई में महंगाई की थोड़ी मार आप पर पड़ सकती है. अगर आप दुपहिया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो भी आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि देश की प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है. इसके साथ ही एयर कंडीशनर की ठंडी हवा का आनंद लेना भी अगले महीने महंगा हो जाएगा.
आधार-पैन लिंक नहीं कराने पर दोगुना जुर्माना
अगर आपने अभी तक अपने आधार-पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो अब आपके पास केवल कुछ दिन बचे हैं. अपने आधार को पैन से तुरंत लिंक करें. आधार पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है. आपको बता दें कि अगर आप 30 जून से पहले यह काम करवाते हैं तो आपको 500 रुपये जुर्माना देना होगा, लेकिन उसके बाद आपको दोगुना जुर्माना देना होगा.
डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेव नहीं हो सकेगी
पेमेंट गेटवे, मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और अधिग्रहण करने वाले बैंक 1 जुलाई से कार्ड डिटेल्स सेव नहीं कर पाएंगे. इस नियम के लागू होने के बाद ई-कॉमर्स कंपनियां अपने ग्राहकों के कार्ड की डिटेल अपने पास सुरक्षित नहीं रख पाएंगी. इससे आम उपभोक्ता का डाटा सुरक्षित रहेगा.
केवाईसी के बिना डीमैट खाते हो जाएंगे निष्क्रिय
डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 है. जिन खातों में इस तारीख तक ईकेवाईसी नहीं होगी वे निष्क्रिय हो जाएंगे और 1 जुलाई से ऐसे खाते की मदद से शेयर ट्रेडिंग नहीं की जाएगी. डीमैट खाते में शेयर और प्रतिभूतियों को रखने की सुविधा प्रदान की जाती है.
टीडीएस नियमों में बदलाव
1 जुलाई 2022 से व्यापार से प्राप्त उपहारों पर 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा. यह टैक्स सोशल मीडिया प्रभावितों और डॉक्टरों पर लागू होगा. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को टीडीएस का भुगतान तब करना होगा जब वे कंपनी द्वारा उन्हें दिए गए उत्पादों को मार्केटिंग उद्देश्यों के लिए रखेंगे. अगर वे उत्पाद वापस करते हैं, तो टीडीएस का भुगतान नहीं करना होगा.
क्रिप्टो निवेशकों को देना होगा टीडीएस
1 जुलाई 2022 के बाद अगर क्रिप्टोकरंसी के लिए किया गया ट्रांजैक्शन एक साल में 10,000 रुपये से ज्यादा हो जाता है तो उस पर एक फीसदी चार्ज लगेगा. आयकर विभाग ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) के लिए टीडीएस के प्रकटीकरण मानदंडों को अधिसूचित किया है. सभी एनएफटी या डिजिटल मुद्राएं इसके दायरे में आएंगी.
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