logo-image

इन EPFO खाता धारकों की आई मौज, दोगुनी हो जाएगी आपकी पेंशन

Employee Pension Scheme: अगर आप किसी भी संगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि ईपीएस (EPS)को लेकर ईपीएफओ (EPFO)ने नया नियम बनाया है. जिसके तहत कर्मचारियों की पेंशन जस्ट दोगुनी होने वाली है.

Updated on: 28 Jun 2022, 11:36 AM

highlights

  • 15000 रुपए की लिमिट हटते ही नया रूल हो जाएगा लागू
  • 20000 रुपए की बेसिक सेलरी पर भी अच्छी-खासी पेंशन के हकदार हो जाएंगे आप 

नई दिल्ली :

Employee Pension Scheme: अगर आप किसी भी संगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि ईपीएस (EPS)को लेकर ईपीएफओ (EPFO)ने नया नियम बनाया है. जिसके तहत कर्मचारियों की पेंशन जस्ट दोगुनी होने वाली है. जानकारी के मुताबिक 15000 रुपए की लिमिट को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)में सुनवाई चल रही है. लिमिट का फैसला आते ही कर्मचारियों की चांदी हो जाएगी. क्योंकि इसके बाद 20000 रुपए की बेसिक सेलरी (basic salary)पर भी कम से कम 8571 रुपए पेंशन लाभार्थी के हाथ में आयेगी. ईपीएफओ ने इसके लिए नया अपडेट (new update)जारी कर दिया है. लिमिट के हटते ही नया नियम लागू कर दिया जाएगा. जिससे देश के करोड़ों कर्मचारियों का लाभ होगा. 

यह भी पढ़ें : 7th Pay Commission: इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 40,000 रुपए तक खाते में आएंगे पैसे

क्या है EPS सीमा को हटाने का मामला
इस मामले पर आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या. अभी अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति महीने तक सीमित है. मतलब, आपकी सैलरी चाहे जितनी हो, लेकिन पेंशन की कैलुकलेशन 15,000 रुपये पर ही होगी. इस लिमिट को हटाने को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 12 अगस्त को भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से दायर याचिकाओं के उस बैच की सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन को 15,000 रुपये तक सीमित नहीं किया जा सकता. इन मामलों की सुनवाई कोर्ट में चल रही है. 

फिलहाल ये है नियम 
आपको बता दें कि जिस दिन भी हम नौकरी ज्वाइन करते हैं तो  (EPF) से सदस्य बन जाते हैं. कर्मचारी अपनी सैलरी  का 12% हिस्सा (EPF) में देता है, इतनी ही रकम उसकी कंपनी की ओर से भी दी जाती है, लेकिन इसमें से एक हिस्सा 8.33 परसेंट EPS में भी जाता है. जैसा कि हमने ऊपर बताया कि अभी पेंशन योग्य वेतन अधिकतम 15 हजार रुपये ही है, मतलब कि हर महीने पेंशन का हिस्सा अधिकतम (15,000 का 8.33%) 1250 रुपये होता है. साथ ही जब कर्मचारी रिटायर होता है तब भी पेंशन की गणना करने के लिए अधिकतम वेतन 15 हजार रुपये ही माना जाता है, इस हिसाब से एक कर्मचारी EPS के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये ही पा सकता है. अब इसे बढ़ाने की बात चल रही है. यदि 15000 रुपए की लिमिट खत्म होती है तो आपकी पेंशन लगभग दोगुनी आपके हाथ में पहुंचेगी. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है.