एक अप्रैल से आईटीआर फाइल करने वालों के लिए ये हैं बदलाव, जानें क्या हैं नियम 

हर साल आईटीआर फाइल करने वालों के लिए यह जानकारी अहम है. एक अप्रैल से इनकम टैक्स भरने के तरीकों में बदलाव किया गया है. बताया जा रही है कि दस नियमों में बड़ा अपडेट किया गया है.

हर साल आईटीआर फाइल करने वालों के लिए यह जानकारी अहम है. एक अप्रैल से इनकम टैक्स भरने के तरीकों में बदलाव किया गया है. बताया जा रही है कि दस नियमों में बड़ा अपडेट किया गया है.

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Mohit Saxena
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tax return ( Photo Credit : social media )

हर साल आईटीआर फाइल करने वालों के लिए यह जानकारी अहम है. एक अप्रैल से इनकम टैक्स भरने के तरीकों में बदलाव किया गया है. बताया जा रही है कि दस नियमों में बड़ा अपडेट किया गया है. इसके साथ इनकम टैक्स स्लैब में आयकर छूट में भी बदलाव हो सकता है. कुछ टैक्स पेयर्स अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प करने के सक्षम होंगे. इन परिवर्तनों में नए नियमों को जोड़ना और मौजूदा नियमों में सुधार दोनों शामिल होंगे. क्रिप्टो संपत्ति पर आयकर, अद्यतन रिटर्न दाखिल करना, ईपीएफ ब्याज पर नए कर नियम हैं जो अगले वित्तीय वर्ष में हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं.

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इन 5 बातों का रखें ख्याल 

1. अब कर छूट की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है. इसका अर्थ है कि जिस शख्स की आय 7 लाख रुपए से कम है, उसे छूट का दावा करने के लिए कुछ भी निवेश करने की जरूरत नहीं है. वह इनकम टैक्स से मुक्त होंगे. चाहे कितना भी निवेश किया गया हो. पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली पांच हजार की तय कटौती यानि मानक कटौती में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है. पेंशनरों के लिए वित्त मंत्री ने मानक कटौती के लाभ में नई कर व्यवस्था में विस्तारित करने का ऐलान किया है. 15.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा आय वाले हर वेतनभोगी को 52,500 रुपए का लाभ होगा.

2. एक अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड में निवेश पर  शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तहत टैक्स लगेगा. इस कदम से  निवेशकों को लॉग टर्म टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा. 

3. एक अप्रैल के बाद मार्केट लिंक्ड डिबेंचर में निवेश शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगी. इससे पहले के निवेश  की ग्रैंडफादरिंग को समाप्त किया जाएगा.  इस तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर इसका नकारात्मक असर देखा जाएगा. 

4. 5 लाख रुपए के सालाना प्रीमियम से ज्यादा जीवन बीमा प्रीमियम से आय नए वित्तीय वर्ष से यानी 1 अप्रैल 2023 से टैक्स के दायरे में होगी. फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 को सामने रखते हुए ऐलान किया था कि यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पर नया आयकर नियम लागू नहीं होने वाला है. 

5. सीनियर सिटीजंस बचत योजना को लेकर अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़कर 30 लाख रुपए कर दी जाएगी. मासिक आय योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खातों के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए और संयुक्त खातों के लिए 7.5 लाख रुपए से बढ़कर 15 लाख रुपए कर दी जाएगी.

Source : News Nation Bureau

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