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ट्रेन से यात्रा के बदल गए ये 10 नियम, यात्रा करने से पहले आप भी जान लें

22 मई से ट्रेनों का सामान्य परिचालन शुरू किया जाएगा. हालांकि अब ट्रेन में यात्रा करने के नियम बदल गए हैं. लोगों को विशेष अहतियात के साथ ही सफर करने की अनुमति दी जाएगी. यात्रियों को अपने स्वस्थ होने का प्रमाण देना होगा.

Updated on: 15 May 2020, 11:22 AM

नई दिल्ली:

कोरोना वायरस के कारण बंद ट्रेन एक बार फिर सामान्य रूप से चलने के लिए तैयार हो रही हैं. 22 मई से ट्रेनों का सामान्य परिचालन शुरू किया जाएगा. हालांकि अब ट्रेन में यात्रा करने के नियम बदल गए हैं. लोगों को विशेष अहतियात के साथ ही सफर करने की अनुमति दी जाएगी. यात्रियों को न सिर्फ अपने स्वस्थ होने का प्रमाण देना होगा बल्कि कई और नियमों में भी बदलाव किए गए हैं.

ट्रेन में सफर के 10 नए नियम
1. विदेश यात्रा के तर्ज पर भारतीय रेलवे अब सफर से पहले फॉर्म भरवाएगी जिसमें गंतव्य पर जाकर कहां रुका जाएगा यह बताना होगा. उस जगह का पूरा पता लिखना होगा. ऐसे इसलिए कि जरूरत होने पर आपका आसानी से पता लगाया जा सके.

2. ट्रेन सफर के दौरान मास्क लगाना जरूरी है. सभी यात्रियों से अपील की जा रही है कि वे बिना मास्क सफर न करें, उनके स्वास्थ्य को बड़ा खतरा हो सकता है.

3. फिलहाल जो 15 जगहों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं उसमें आरोग्य सेतु ऐप जरूरी कर दिया गया है, जिनके फोन में यह ऐप नहीं होगा, उनसे स्टेशन पर ही यह डाउनलोड कराया जाएगा.

4. देशभर में फिलहाल ट्रेन सर्विस बंद है. सिर्फ 15 जगहों के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं. फंसे लोगों को अपने गृह राज्य भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन के अलावा स्पेशल राजधानी ट्रेनें चलाई गई हैं.

5. ट्रेनों में अडवांस रिजर्वेशन अधिकतम सात दिन के लिए होगा. ट्रेन के चलने से 24 घंटे पहले तक टिकट कैंसल करा सकते हैं लेकिन कैंसल होने पर किराये का 50 प्रतिशत कट जाएगा.

6. सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में रेलवे ने साफ हिदायत जारी की है. कहा है कि उनकी तरफ से तो कोशिशें की ही जा रही हैं लेकिन लोगों को खुद भी सोशल डिस्टेंस बनाकर चलना होगा.

7. टिकट सिर्फ रेलवे की वेबसाइट से ऑनलाइन ही मिलेगी. रेलवे के काउंटर टिकट के लिए बंद हैं. बस कुछ खास कैटगरी के लोगों मसलन सांसदों, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए काउंटर से टिकट की व्यवस्था होगी.

8. मरीज, छात्रों, दिव्यांगों को टिकट में रियायत होगी. बुजुर्गों के लिए यह रियायत नहीं होगी. दिव्यांगों और पूर्व सांसदों के लिए 3 एसी में 2 बर्थ, 1 एसी में 2 बर्थ और 2 एसी में 4 बर्थ का कोटा होगा.

9. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए अपनी गाड़ी का ही इस्तेमाल करना होगा. अगर कोई शख्स एनसीआर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहता है तो उसे बॉर्डर पर ई-टिकट दिखाना होगा.

10. यात्रियों को अपने तौलिया और चादर का खुद इंतजाम करना होगा. सिर्फ डिब्बाबंद खाना और हैंड सैनेटाइजर मुहैया कराया जाएगा.