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सांकेतिक तस्वीर( Photo Credit : News Nation)
Sponsorship Scheme: उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले सभी आनाथ बच्चों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित स्पांसरशिप योजना के तहत अब धनराशि 2000 रुपए के स्थान पर 4000 रुपए कर दी गई है. साथ ही पात्र बच्चों को इसका लाभ मिले. इसलिए जागरूकता अभियान चलाने की बात भी कही गई है.. स्पांसरशिप योजना का लाभ पाने के लिए संबंधित आवेदक को कुछ जरूरी डॅाक्यूमेंटेशन करना होगा. यदि बच्चा सरकार की गाइडलाइन फॅालो करता है तो संबंधित को स्कीम का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा...
अंडर 18 साल उम्र होना जरूरी
आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित स्पांसरशिप योजना के तहत अभी तक सिर्फ 2000 रुपए दिये जाते थे. जिन्हें बढ़ाकर अब दोगुना कर दिया गया है. यानि इसी माह से लाभार्थियों को 2 के स्थान पर 4 हजार रुपए प्रतिमाह के हिसाब से मदद की जाएगी. सरकार का इसके पीछे उद्देश्य है, ताकि गरीब बच्चों का पालन पोषण ठीक से हो सके.. साथ ही उनकी पढ़ाई में कोई अडचन न आए. विभाग के अधिकारी लोगों से अपील की है कि वे अपने आस-पास ऐसे जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए उनके अभिभावकों या संरक्षकों को न केवल योजना की जानकारी दें बल्कि उन्हें आवेदन करने के लिए भी प्रेरित करें.
यह है पात्रता
पात्रता की बात करें तो स्पांसरशिप योजना के अंतर्गत 18 साल तक के ऐसे बच्चे आते हैं, जिनके पिता की मृत्यू हो गई है या उनकी मां तलाकशुदा महिला है. साथ ही जिन बच्चों के माता-पिता या उनमें से कोई गंभीर/जानलेवा रोग से ग्रसित है. ऐसे गरीब बच्चों को भी स्कीम का लाभ दिया जाता है. इसके अलावा कानून से संघर्षरत मसलन बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल वैश्यावृत्ति, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति में शामिल बच्चों को भी योजना के लिए पात्र माना गया है. इसके अलावा दिव्यांग,लापता या घर से भागे हुए बच्चे भी योजना का लाभ ले सकते हैं.
माता-पिता या उनमें से कोई एक जेल में हैं. माता-पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से देखभाल के लिए असमर्थ हैं तो भी आप स्पांसरशिरप योजना का लाभ ले सकते हैं...
इन डॅाक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
यदि आप भी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की अधिकतम आय 72 हजार रुपये वार्षिक, साथ ही अन्य क्षेत्रों में अधिकतम आय 96 हजार रुपये वार्षिक (पुनर्वास स्पांसरशिप व माता-पिता दोनों अथवा वैध संरक्षक की मृत्यु होने पर परिवार की अधिकतम होना जरूरी है. कागजात की बात करें तो आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाणपत्र आदि प्रमाणपत्र सबमिट करना जरूरी होता है.,..
HIGHLIGHTS
- योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी डॅाक्यूमेंटेशन जरूरी
- यूपी के प्रत्येक जिले में प्रोबेशन अधिकारियों को पात्र बच्चों का चयन करने के लिए दिये निर्देश
- लाभार्थियों को आय प्रमाणत्र जमा करने की अपील, स्कीम के प्रति किया जाएगा जागरुक
Source : News Nation Bureau