Tarbandi Yojana: अब आवारा पशु नहीं पहुंचा पाएंगे फसल को नुकसान, सरकार दे रही है तारबंदी के लिए फंड

Tarbandi Yojana: अगर आप भी आवारा पशुओं से फसल नुकसान के चलते तंग आ चुके हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि राजस्थान की राज्य सरकार तारबंदी योजना के तहत 60 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है.

Tarbandi Yojana: अगर आप भी आवारा पशुओं से फसल नुकसान के चलते तंग आ चुके हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि राजस्थान की राज्य सरकार तारबंदी योजना के तहत 60 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है.

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Sunder Singh
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सांकेतिक तस्वीर( Photo Credit : News Nation)

Tarbandi Yojana: अगर आप भी आवारा पशुओं से फसल नुकसान के चलते तंग आ चुके हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि राजस्थान की राज्य सरकार तारबंदी योजना के तहत 60 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है. हालांकि इसके लिए सरकार ने कुछ शर्त व नियम बनाएं हैं. जिन्हें फॅालो करने पर आपको योजना का लाभ मिलेगा. योजना का लाभ लेने के लिए आपको  किसान ई-मित्र या राज किसान साथी पोर्टल पर करें विजिट कर सकते हैं. वहीं आपको बता दें कि तारबंदी योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम 1.5 हैक्टेयर जमीन है... 

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इन किसानों को मिलेगा लाभ
आजकल हर राज्य में आवारा पशु फसल को भारी क्षति पहुंचा रहे हैं.  समस्या को गंभीरता से लेते हुए राजस्थान सरकार ने  लघु एवं सीमांत किसानों को तारबंदी योजना के अंतर्गत 48 हजार रुपये यानी 60 प्रतिशत तक और दूसरे किसानों को 40 हजार रुपये यानी 50 प्रतिशत तक का अनुदान देने की घोषणा की है. जिसका लाभ लघु एवं सीमांत किसान उठा सकते हैं. अगर आप इस स्कीम में आवेदन करने जा रहे हैं. ऐसे में आपके पास 1.5 हेक्टेयर भूमि का होना जरूरी है. यदि आपके पास जमीन नहीं है आप पट्टेदार हैं तो आपको तारबंदी योजान का लाभ नहीं मिलेगा... 

ऑनलाइन होगा आवेदन 
राजस्थान सरकार की तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है.  स्कीम में आवेदन करने के लिए किसान ई-मित्र या राजकिसान साथी पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं. तारबंदी योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए किसान के पास आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल आदि दस्तावेजों का होना जरूरी है.

HIGHLIGHTS

  • राजस्थान सरकार दे रही है तारबंदी योजना के तहत 60 फीसदी सब्सिडी
  • योजना का लाभ लेने के लिए आपके नाम 1.5 हैक्टेयर जमीन का होना आवश्यक
  • आवेदन करने के लिए किसान ई-मित्र या राजकिसान साथी पोर्टल पर करें विजिट

 

Source : News Nation Bureau

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