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दुकानदार अब नहीं वसूल सकेंगे सैनिटाइजर और मास्क की ज्यादा, सरकार ने तय की कीमत

गौरतलब है कि कोरोनावायरस से दुनियाभर में अब तक 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और इस प्राणघातक वायरस ने भारत में चार लोगों की जान ले ली हैं.

Updated on: 21 Mar 2020, 10:30 AM

नई दिल्ली:

देश में कोरोना वायरस (Corona Virus) के प्रकोप की रोकथाम के लिए सरकार ने सैनिटाइजर और फेस मास्क की कीमत तय कर दी है. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने शुक्रवार को ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कोरोनावायरस (कोविड19) के फैलने के बाद से बाजार में विभिन्न फेस मास्क, इसके निर्माण में लगने वाली सामग्री और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है. इसलिए सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इनकी कीमतें तय कर दी हैं.

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केंद्र सरकार ने दो और तीन प्लाई वाले सर्जिकल फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर की कीमत तय की है. पासवान ने कहा क आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी, तीन प्लाई मास्क की खुदरा कीमत आठ रुपये प्रति मास्क और और तीन प्लाई के मास्क की कीमत 10 रुपये प्रति मास्क से अधिक नहीं होगी.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'हैंड सैनिटाइजर की 200 एमएल बोतल की खुदरा कीमत 100 रुपये से अधिक नहीं होगी. अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी. ये कीमतें 30 जून, 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी.'

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गौरतलब है कि कोरोनावायरस से दुनियाभर में अब तक 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और इस प्राणघातक वायरस ने भारत में चार लोगों की जान ले ली हैं. देश में अब तक कोरोनावायरस के संक्रमण के 200 से अधिक मामले आ चुके हैं.

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