SBI Bank Locker Rules: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने एक बैंक एडवाइजरी जारी की है. इसमें लॉकर धारकों से 30 जून, 2023 तक रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करने की अपील की है. बीते कुछ दिनों से बैंक लगातार अपने ग्राहकों को लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए संदेश भेज रहा है. एसबीआई के संदेश में कहा गया, प्रिय ग्राहक, बदले हुए लॉकर एग्रीमेंट के सेटलमेंट को लेकर अपनी ब्रांच पर आएं. अपडेटेड एग्रीमेंट पर अगर आप साइन कर चुके हैं, तो भी आपको सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट को निष्पादित करने की जरूरत है. इसके साथ बैंक आफ बड़ौदा भी ग्राहकों से तय तिथि में बदले लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने को कह रहा है.
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सर्कुलर के जरिए दी जानकारी
आरबीआई ने ग्राहकों के हित को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है. इसके अनुसार, 30 अप्रैल 2023 तक ग्राहकों को लॉकर समझौतों के नवीनीकरण को लेकर सूचित करना होगा. 50 प्रतिशत ग्राहक समझौतों को 30 जून तक और 75 प्रतिशत को 30 सितंबर तक बदलाव कर सकते हैं. तारीख नजदीक आने के बाद बैंकों द्वारा ग्राहकों को अपने अनुबंध को रिन्यू कर सकते हैं. संशोधित लॉकर नियमों के तहत चोरी, सेंधमारी, डकैती, इमारत गिरने, बैंक द्वारा लापरवाही या उसके कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी गतिविधि से संबंधित घटनाओं के मामले में बैंकों को क्षतिपूर्ति करनी होगी और लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना के बराबर होगी.
अगर ग्राहक लॉकर को सरेंडर करता है और किराए का अग्रिम भुगतान किया जाता है, तो बैंक को अनुपातिक राशि को लौटाना होगा. लेकिन भले ही किराए का भुगतान नियमित रूप से कि किया जा रहा हो और लॉकर सात वर्ष के लिए निष्क्रिय रहता हो. एक अन्य दिशा-निर्देशों में यह भी शामिल किया गया है कि समझौते को स्टांप पेपर पर होना अनिवार्य है. इसे बैंकों को ग्राहकों को समझौते की प्रति के साथ मुफ्त प्रदान करना होगा.
HIGHLIGHTS
- लॉकर एग्रीमेंट के सेटलमेंट को लेकर अपनी ब्रांच पर आएं
- 50 प्रतिशत ग्राहक समझौतों को 30 जून तक बदलाव कर सकते हैं
- लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना के बराबर होगी