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इन लोगों के लिए संजीवनी है 'EWS'सर्टिफिकेट, जानें क्या-क्या मिलेगा फायदा

EWS Update: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है. क्योंकि EWS कोटे को सुप्रीम कोर्ट ने भी वैध ठहारा दिया है. कोर्ट ने EWS कोटे खिलाफ याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुना दिया है. जिसमें कोर्ट ने 10 फीसदी आरक्षण (10 percent rese

Updated on: 07 Nov 2022, 12:18 PM

highlights

  • 10 प्रतिशत आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने माना सही
  • कोर्ट ने, EWS कोटे वैध होने के साथ संवैधानिक भी ठहराया 

नई दिल्ली :

EWS Update: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है. क्योंकि  EWS कोटे को सुप्रीम कोर्ट ने भी वैध ठहारा दिया है. कोर्ट ने EWS कोटे खिलाफ याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुना दिया है.  जिसमें कोर्ट ने 10 फीसदी आरक्षण (10 percent reservation)को जारी रखने को कहा है. आपको बता दें कि सरकार ने खासकर ऐसे लोगों के लिए यह आरक्षण शुरू  किया था. जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)में आते हैं. सोमवार को यानि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी संवैधानिक रूप से सही ठहरा दिया है. अगर आप भी इस कोटे का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं. आइये जानते हैं EWS कैटेगरी में आपको क्या-क्या फायदा मिलने वाला है.

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लाभ और पात्रता 
आपको बता दें  कि सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए  EWS सर्टिफिकेट जारी किया था. जिससे पढ़ाई के दौरान ही नहीं बल्कि नौकरी में भी 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया था. इसकी खास बात ये  है कि ईडबल्यूएस के लिए किसी भी जाती के पात्र स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं. यानि अगर जनरल कैटेगिरी के भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS सर्टिफिकेट का लाभ ले सकते हैं. जानकारी के मुताबिक जिन परिवारों की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है साथ ही 5 एकड़ से कम जमीन है. ऐसे सभी लोग ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए पात्र हैं.

ये है EWS प्रमाणपत्र बनवाने का तरीका 
दरअसल, EWS प्रमाणपत्र बनवाने के सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा. इसमें भली-भांती सभी जानकारी भरने के बाद इसे सब्मिट कर दें. साथ ही इसकी हार्ड कॅापी निकालकर सभी डॅाक्यूमेंट्स की फोटो कॅापी के साथ संबंधित उप जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा. वहां से वेरीफाई होने के बाद आपको EWS सर्टिफिकेट मिल जाएगा. एसडीएम ऑफिस में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, के साथ निवास प्रमाणपत्र, रोजगार कार्यालय प्रमाणपत्र व आय प्रमाणपत्र भी जमा करना होगा.