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पाबंदी के बाद भी इस तरीके से चलाएं उम्र पूरी कर चुकी पेट्रोल-डीजल गाड़ियां, जानें क्या है तरीका

1 जनवरी 2022 से दिल्ली एनसीआर में उम्र पार (Older Vehicles) कर चुकी डीजल व पेट्रोल (petrol-diesel vehicle) गाड़ियां पूरी तरह चलनी बंद हो जाएंगी.

Updated on: 22 Dec 2021, 08:06 PM

highlights

  • 1 जनवरी से दिल्ली एनसीआर में नहीं चल पाएंगी 10 साल पुरानी डीजल कार 
  • वहीं 15 साल पुरानी पेट्रोल कार के लिए भी नियम हुए सख्त
  • नियम के बावजूद इस तरह चलाएं उम्र पार चुकी कार  

नई दिल्ली :

1 जनवरी 2022 से दिल्ली एनसीआर में उम्र पार (Older Vehicles) कर चुकी डीजल व पेट्रोल (petrol-diesel vehicle) गाड़ियां पूरी तरह चलनी बंद हो जाएंगी. लेकिन आपको घबराने की जरुरत नहीं है परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों के लिए भी एक तरीका निकाला  है. जिसके बाद आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी. दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने ऐसी गाड़ियां जो उम्र पार कर चुकी हैं उनमें इलेक्ट्रिक किट  (Electric Kit) लगवाने के संकेत दिए हैं. हालाकि इसके लिए अभी तक एजेसियों की लिस्ट जारी नहीं की गई है. दिल्ली सरकार इसको लेकर बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगी. उसके बाद आप संबंधित एजेंसी से किट लगवाकर वाहन चला सकते हैं.

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आपको बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) पेट्रोल और डीजल की इन पुरानी गाड़ियों को जब्त कर सीधे स्क्रैपयार्ड (Scrapyard) में भेज देगी. 15 साल पुरानी स्कूटर और बाइक (Scooter and Bikes) पर भी गाड़ियों की तरह ही नियम लागू होंगे. इन बाइक्स और स्कूटर को भी जब्त किया जा रहा है. लेकिन इलेक्ट्रिक किट इसका एकमात्र तरीका है. साथ ही ऐसे वाहनों को अनापत्ती प्रमाणपत्र लेने के बाद  राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चला सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी पुरानी गाड़ियों को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर करवाना होगा. इसके लिए आप दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के वेबसाइट पर जा कर अप्लाई कर सकते हैं.

क्या है एनजीटी का नियम 
हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के बाद दिल्ली परिवहन विभाग ने पुरानी गाड़ियों को लेकर एक आदेश जारी किया था. इस आदेश के बाद दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि डीजल या पेट्रोल वाहनों के मालिक अपनी कारों को डीरजिस्टर्ड या जब्ती किए जाने की संभावना से घबराए हुए हैं. ऐसे में ये लोग परिमार्जन नीति का लाभ उठा सकते हैं या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं. ऐसे पुराने वाहनों को राजधानी के बाहर बेच सकते हैं. दिल्ली सरकार की कई योजनाएं भी चल रही हैं ताकि लोग पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक में भी बदल सकें.