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सांकेतिक तस्वीर ( Photo Credit : News Nation)
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सांकेतिक तस्वीर ( Photo Credit : News Nation)
अगर आप भी वाहन खरीदने जा रहे हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है. क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 100000 लाख रुपए का जुर्माना और 1 साल की जेल वाले नये नियम के लिए बताया है. आपको बता दें कि परिवहन मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि यदि कोई कार बनाने वाली कंपनी, आयातक या डीलर वाहनों के निर्माण और रखरखाव के नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल तक की जेल हो सकती है. यही नहीं उस पर प्रति वाहन एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाने का प्रावधान है. जानकारी के मुताबिक पहले इस नियम का उलंघन करने पर 10 हजार रुपए जुर्माना था. जिसे बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है.
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इन नियमों में हुआ बदलाव
नए यातायात नियम के मुताबिक दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियम को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है, यह नियम चार साल तक के बच्चों को कवर करता है. यदि कोई नियमों को तोड़ता है तो उस पर 1000 का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. आपको बता दें कि नए नियमों के अनुसार, इस्तेमाल किया जाने वाला सेफ्टी हार्नेस हल्का, वाटरप्रूफ, कुशन वाला होना चाहिए. और इसमें 30 किग्रा भार वहन करने की क्षमता होनी चाहिए. यात्रा की पूरी अवधि के दौरान बच्चे को सुरक्षित करने के लिए वाहन चलाने वाले को बच्चे की सुरक्षा के लिए हार्नेस से बांधना होता है, जो कि दो पट्टियों के साथ आता है.
इस नए नियम में यात्रा के दौरान क्रैश हेलमेट या साइकिल हेलमेट भी पहनना जरुरी होगा. हेलमेट सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानकों का पालन करना चाहिए. केंद्र पहले ही निर्माताओं को बच्चों के लिए हेलमेट बनाना शुरू करने के लिए अधिसूचित कर चुका है. इसके अलावा कई नियमों के उलंघन पर जुर्माने की धनराशि बढ़ाई गई है.
Source : News Nation Bureau