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DL, RC नहीं हुए रिनुअल तो भी रहें टेंशन फ्री, RTO ने इन लोगों को दी छूट

अगर कोरोना के चलते आपके भी RTO से जुड़े दस्तावेज रिनुअल नहीं हुए हैं, तो परेशान होने की जरुरत नहीं है. क्योंकि दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने वाहन चालकों को खुशखबरी देते हुए डेट को एक्सटेंड कर दिया है.

Updated on: 02 Dec 2021, 04:22 PM

highlights

  • दिल्ली सरकार ने वाहन चालकों को दी खुशखबरी 
  • सरकार ने आरटीओ से जुड़े सभी दस्तावेजों की डेट की एक्सटेंड
  • कोविड-19 के चलते दो साल से नहीं हो सकें है दस्तावेज रिनुअल 

नई दिल्ली :

अगर कोरोना के चलते आपके भी RTO से जुड़े दस्तावेज रिनुअल नहीं हुए हैं, तो परेशान होने की जरुरत नहीं है. क्योंकि दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने वाहन चालकों को खुशखबरी देते हुए डेट को एक्सटेंड कर दिया है. अब परिवहन विभाग ने DL,RC,परमिट, फिटनेस सर्टीफिकेट आदि की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है. लोगों को परमानेंट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट स्लॉट बुक करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था. दिल्ली सरकार का यह आदेश साल के अंत तक परमिट, फिटनेस और पंजीकरण प्रमाण पत्र सहित परिवहन से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों के लिए भी मान्य होगा. अब कोई भी पुलिसकर्मी आपको 31 दिसंबर तक परेशान नहीं कर सकते.

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दरअसल, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने परिवहन विभाग का एक बयान साझा करते हुए कहा, ‘लोगों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए और ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण के लिए स्लॉट प्राप्त करने में दिल्ली लर्निंग लाइसेंस धारकों को आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, हमने लर्निंग लाइसेंस (LL) की वैधता अब 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी है, साथ ही आरटीओ से जुड़े सभी दस्तावेजों को रिनुअल कराने की भी डेट बढ़ा दी गई है.

घर बैठे करें आवेदन 
आपको बता दें कि दिल्ली में रहने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस या डीएल , रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे डॉक्युमेंट्स के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ जाने की अब जरूरत नहीं है. अब आप घर से किसी भी दस्तावेज के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसकी शुरुवात फरवरी होना बताया जा रहा है.