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काम की खबरः ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन पर आम लोगों को राहत, 16 दिसंबर से बदल रहा ये नियम

डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) को 16 दिसंबर से 24 घंटे करने की घोषणा की है.

Updated on: 07 Dec 2019, 03:07 PM

नई दिल्ली:

ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इससे लोगों को काफी मिलेगी. आरबीआई ने कहा है कि 16 दिसंबर से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) के तहत ट्रांजेक्शन की सुविधा अवकाश समेत सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध होगी. इसका मतलब ये हुआ कि अब आप कभी भी और किसी भी वक्‍त NEFT के जरिए पैसों का ऑनलाइन लेन-देन कर सकते हैं. रिजर्व बैंक पहले ही एनईएफटी ट्रांजेक्शन पर शुल्क समाप्त करने का निर्णय ले चुका है.

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ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन करने वाले लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी राहत दी है. दरअसल सितंबर 2019 तक सिर्फ 1 साल में NEFT से 252 करोड़ का लेनदेन हुआ. सालाना आधार पर भी NEFT ट्रांजेक्‍शन में 20 फीसदी की वृद्धि हुई है. इसके बाद रिजर्व बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी कर NEFT ट्रांजेक्शन को चौबीसों घंटे, सातों दिन शुरू करने का निर्णय लिया गया है. रिजर्व बैंक ने सभी सदस्य बैंकों को नियामक के पास चालू खाते में हर समय पर्याप्त राशि रखने को कहा है ताकि एनईएफटी ट्रांजेक्शन में कोई समस्या नहीं हो. आरबीआई ने सभी बैंकों को सही ढंग से इस सर्विस को लागू करने को कहा गया है.

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क्‍या होता है NEFT
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन का एक माध्यम है. इसके तहत आप एक समय में 2 लाख रुपये तक की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं. यह ट्रांजेक्‍शन बैंक ब्रांच या फिर इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है. अभी तक NEFT ट्रांजेक्शन सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के दौरान होता है. वहीं पहले और तीसरे शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक घंटे के आधार पर किया जाता है. अब 16 दिसंबर से यह सुविधा 24 घंटे सप्ताह के सातों दिन मिलेगी.