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WhatsApp पर भेजी रेड हर्ट इमोजी तो जाना पड़ेगा जेल, नियमों में हुआ ये बदलाव

WhatsApp Rule: अगर आपका भी सऊदी अरब आना-जान रहता है तो ये खबर पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि सऊदी में व्हाट्सप (WhatsApp) चलाने के नियमों में बदलाव हुआ है.

Updated on: 22 Feb 2022, 04:54 PM

highlights

  • इस देश में रेड हार्ट इमोजी भेजने पर पांच साल की सजा होने का है प्रावधान 
  • इसके अलावा 20 लाख रुपए भी देना होगा जुर्माना 
  • रेड हार्ड इमोजी भेजना माना जाएगा उतपीड़न 

नई दिल्ली :

WhatsApp Rule: अगर आपका भी सऊदी अरब आना-जान रहता है तो ये खबर पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि सऊदी में व्हाट्सप  (WhatsApp) चलाने के नियमों में बदलाव हुआ है. जानकारी के मुताबिक यदि वहां किसी ने व्हाट्सप पर रेड हर्ट इमोजी भेज दी तो उसका 5 साल के लिए जेल जाना तय है. यही नहीं भेजने वाले को 20 लाख रुपए जुर्माना भी भरना होगा. दरअसल सऊदी अरब ने हाल ही में वॉट्सऐप (WhatsApp) पर रेड हर्ट इमोजी भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. साथ ही नियम का उल्लंघन करने पर पांच साल की जेल के साथ बीस लाख रुपए के जुर्माने का ऐलान किया है. इसलिए सऊदी अरब जाकर व्हाट्सप पर हर्ट इमोजी भेजने की गलती करना आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है. 

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वॉट्सऐप पर रेड हर्ट इमोजी भेजना को उत्पीड़न माना जाएगा. सऊदी अरब में एंटी फ्रॉडी एसोसिएशन के सदस्य अल मोआताज कुतबी (AI Moataz Kutbi) के मुताबिक ऑनलाइन बातचीत के दौरान दिल वाला इमोजी या फिर गलत तरह के इशारे को क्राइम मना जाएगा, इसके लिए सरकार ने जुर्माने और जेल की सजा का ऐलान किया है. वैसे यह पहला मौका नहीं है, जब सऊदी अरब की तरफ से ऐसा कोई नियम लगाया गया हो, इससे पहले पिछले साल नवंबर में सऊदी अरब ने एक व्यक्ति को WhatsApp ग्रुप से हटाने पर 99,51,641 रुपये का जुर्माना लगाया था. इसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा भी हुई थी.

WhatsApp एक एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बेस्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है. मतलब WhatsApp के मैसेज को ट्रैक नहीं किया जा सकता है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसे पता लगाया जाएगा कि आखिर किसी ने WhatsApp पर रेट हर्ट इमोजी भेजा है? बता दें कि रेड हर्ट इमोजी को प्रतिबंध उस वक्त माना जाएगा, जब यह बिना इजाजत किसी को भी भेजा जाएगा. मतलब अगर कोई शिकायत करता है कि उसे बिना इजाजत रेड हर्ट इमोजी भेजा गया है, तो उसके खिलाफ 5 साल जेल और 20 लाख जुर्माने पर प्रावधान किया गया है.