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KYC Update Crime: RBI ने जारी किया गाइलाइन, KYC Update के नाम पर हो रहा है फ्रॉड

इस मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रेस कॉन्प्रेंस किया है. इसमें रिजर्व बैंक ने बताया कि केवाइसी अपडेट के नाम पर लोगों से कैसे धोखाधड़ी का खेल खेला जा रहा है.

Updated on: 02 Feb 2024, 08:54 PM

नई दिल्ली :

KYC Update Crime: आए दिन साइबर हमले होते रहते हैं. आप में से कई लोगों को फर्जी कॉल के जरिए बैंकिंग काम करने के बारे में पूछा गया होगा. लेकिन इन दिनों केवाईसी अपडेट को लेकर लोगों से ठगी की जा रही है. इस फ्रॉड के शिकार कई लोग हो रहे हैं. बैंक इस मामले पर समय -समय पर आगह करती रहती है लेकिन फिर भी कई फर्जीवाड़े की खबरें सामने आती है. अब इन शिकायतों पर रिजर्व बैंक ने संज्ञान लिया है. इसके अलावा आरबीई ने कुछ गाइडलाइन भी जारी किया है. रिजर्व बैंक ने बताया कि क्रिमिनल कैसे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. 

इस तरह चल रहा है खेल

इस मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रेस कॉन्प्रेंस किया है. इसमें रिजर्व बैंक ने बताया कि केवाइसी अपडेट के नाम पर लोगों से कैसे धोखाधड़ी का खेल खेला जा रहा है. केंद्रीय बैंक ने बताया कि साइबर क्रिमिनल पहले बैंक कस्टमर्स को फोन कॉल, एसएमएस या ईमेल के जरिए कॉन्टेक्ट किया जाता है. इसके बाद ग्राहक की निजी जानकारी प्राप्त की जाती है. इसके बाद उन जानकारियों को सार्वजनिक करने के नाम पर ब्लैकमेल किया जाता है. इतना ही कई क्रमिनल कस्टमर्स से बैंक का लॉग इन आईडी पासवर्ड जैसे जानकारी मांग लेते हैं. कई बार जब कस्टमर्स ऐसा करने में असमर्थ होते हैं तो अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस ले लेते हैं या मोबाइल में क्लोन एप इंस्टॉल कर लेते हैं.

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अगर कस्टमर बोले गई बातों को मानने से इंकार करते हैं तो उन पर बेवजह दबाव बनाया जाता है. इतना ही नहीं कई बार खाता बंद करने, ब्लॉक करने या फिर पैसे रोकने की धमकी देने लगते हैं. अगर साइबर क्रिमिनल के पास किसी तरह से जानकारी पहुंच जाती है फिर सारा खेल शुरू होता है. इसके बाद खाते से सारा पैसा निकाल लिया जाता है. इसके अलावा कई तरह के दबाव बनाया जाता है.

1930 पर करें शिकायत

रिजर्व बैंक का इस मामले पर कहना है कि अगर इस तरह के फ्रॉड से संबंधिक कॉल आए तो घबराएं नहीं और तुरंत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) पर शिकायत दर्ज कराएं. इसके अलावा आप हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन कर शिकायत करवा सकते हैं. इसके अलावा आरबीई ने कुछ गाइडलाइन भी जारी किया है.