Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme: पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का अगर नहीं मिला पैसा तो ये करें

अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा नहीं मिला है तो परेशान न हों. पहले अपने लेखपाल और कृषि अधिकारी से संपर्क करें. अगर यहां भी नहीं मिले समाधान तो आगे भी है उपाय..

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Drigraj Madheshia
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देशभर में 8.12 करोड़ किसानों को मिला पीएम-किसान निधि का लाभ

प्रतिकात्‍मक तस्‍वीर

अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा नहीं मिला है तो परेशान न हों. पहले अपने लेखपाल और कृषि अधिकारी से संपर्क करें. वहां बात नहीं बन रही है तो सोमवार से शुक्रवार तक पीएम-किसान हेल्प डेस्क (PM-KISAN Help Desk) के ई-मेल Email (pmkisan-ict@gov.in) पर संपर्क कर सकते हैं. वहां से भी न बात बने तो इस सेल के फोन नंबर 011-23381092 (Direct HelpLine) पर फोन करें.

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इस योजना के वेलफेयर सेक्शन (Farmer's Welfare Section) में संपर्क कर सकते हैं. दिल्ली में इसका फोन नंबर है 011-23382401, जबकि ई-मेल आईडी (pmkisan-hqrs@gov.in) है. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि अगर किसी असली किसान के बैंक अकाउंट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा नहीं पहुंच रहा है तो इसका समाधान करवाया जाएगा.

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शिकायतों के मुताबिक रजिस्टर्ड किसानों को भी पैसा नहीं मिल रहा. एक ही गांव में कुछ किसानों के अकाउंट में दो बार दो-दो हजार रुपये आ गए हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके अकाउंट में पहली किस्त भी नहीं पहुंची. कुछ लोगों के खाते में पहली किस्त आ गई है तो दूसरी नहीं मिली.

8 करोड़ किसानों का हो चुका है रजिस्ट्रेशन

  • पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की थी.
  • योजना के तहत किसानों को साल में तीन किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाने हैं.
  • योजना के तहत देशभर के 8 करोड़ किसानों का रजिट्रेशन हो चुका है तथा पात्र 6.25 करोड़ किसानों को पहली और 3.81 करोड़ किसानों को दूसरी किस्त मिल चुकी है.

पीएम-किसान पेंशन योजना का डाटा बेस तैयार
केंद्रीय कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) के संयुक्त सचिव राजबीर सिंह के मुताबिक 'पीएम किसान सम्मान निधि में हमारे पास करीब 8 करोड़ किसानों का डाटाबेस आ चुका है. उनका डाटाबेस इसमें मान्य है. किसानों को इसमें अलग से डाटाबेस नहीं देना पड़ेगा.' जिन लोगों का पीएम-किसान स्कीम में रजिस्ट्रेशन है उनकी पेंशन स्कीम (Kisan Pension Yojana) का प्रीमियम किसान सम्मान निधि के पैसे में से कट जाएगा.किसान को पैसा नहीं देना होगा. न तो उससे कोई दस्तावेज लिया जाएगा, सिर्फ आधार कार्ड (Aadhar Card) को छोड़कर.

केंद्र सरकार किसानों को पेंशन देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मिलने वाली किस्तों में से प्रीमियम की राशि काटने की तैयारी कर रही है. इससे पैसा सरकारी खजाने में ही रहेगा. हालांकि इससे पेंशन लेने वाले किसानों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने का अनुमान है.

ऐच्छिक है पीएम-किसान पेंशन योजना

  • पीएम-किसान पेंशन योजना ऐच्छिक है. जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम से प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें शपथ पत्र और आधार नंबर देना पड़ेगा.
  • उनकी पेंशन स्कीम का प्रीमियम किसान सम्मान निधि के पैसे में से कट जाएगा. 
  • पीएम-किसान मानधन योजना में प्रारंभिक नामांकन का काम ‘साझा सेवा केंद्र’ (सीएससी) के माध्यम से किया जा रहा है.
  • रजिस्‍ट्रेशन के लिए किसानों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा. 
  • जमा रकम पर बाद में कोई विवाद खड़ा होता है तो उसका समाधान करने का काम एलआईसी (एलआईसी) का होगा.

पेंशन के लिए हर महीने 55 से 200 रुपये प्रीमियम

  • पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष के किसान शामिल हो सकते हैं उन्हें हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये का प्रीमियम देना होगा.
  • किसानों के योगदान के बराबर ही केंद्र सरकार भी अपनी ओर से योगदान देगी. प्रीमियम की राशि किसानों की उम्र के आधार पर निर्भर करेगी. किसानों को 60 साल की आयु पूरी होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जायेगी. किसान की मृत्यु होने की स्थिति में आश्रित को 1,500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी.

Source : न्‍यूज स्‍टेट ब्‍यूरो

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