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घर के बुजुर्ग के नाम फटाफट खोलें यह अकाउंट, टैक्स में भी मिलेगी छूट

वरिष्ठ नागरिक रिटायरमेंट के बाद SCSS अकाउंट को खोल सकते हैं. 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बाद अकाउंट खोला जा सकता है.

Updated on: 18 Feb 2022, 04:26 PM

highlights

  • 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बाद खोला जा सकता है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना अकाउंट  
  • 60 वर्ष से कम और 55 से अधिक आयु का VRS लेने वाला व्यक्ति खोल सकता है अकाउंट




नई दिल्ली:

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Savings Scheme-SCSS): अगर आप निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की साबित हो सकती है. कोई भी सीनियर सिटीजन पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश कर सकता है. बता दें कि मौजूदा समय में इस स्कीम में बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से ज्यादा ब्याज मिलता है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम सबसे सुरक्षित निवेश का जरिया है. इस स्कीम के तहत 5 साल के लिए पैसा निवेश किया जा सकता है. मैच्योरिटी के बाद इस स्कीम को 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है.

रिटायरमेंट के बाद खोल सकते हैं अकाउंट
वरिष्ठ नागरिक रिटायरमेंट के बाद SCSS अकाउंट को खोल सकते हैं. 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बाद अकाउंट खोला जा सकता है. VRS लेने वाला व्यक्ति जो कि 55 वर्ष से अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम है वो भी इस अकाउंट को खोल सकता है. इस अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड 5 वर्ष की है. इस अकाउंट को नकद और चेक के जरिए खोला जा सकता है. 1 लाख रुपये से कम के नकद रकम पर इस अकाउंट को खोला जा सकता है. अगर 1 लाख रुपये से अधिक रकम से आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो चेक देना अनिवार्य है.

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एक से अधिक अकाउंट खुल सकता है
वरिष्ठ नागरिक एक से अधिक अकाउंट खोल सकते हैं. पति या पत्नी दोनों एक साथ ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं. संयुक्त खाता होने की स्थिति में पहला व्यक्ति ही निवेशक माना जाएगा. SCSS के तहत कई अकाउंट खोले जा सकते हैं. हालांकि SCSS के तहत जितने भी अकाउंट खोले गए हैं उन सभी अकाउंट में कुल 15 लाख रुपये से अधिक रकम जमा नहीं कर सकते. मतलब सभी अकाउंट को मिलाकर कुल 15 लाख रुपये से ज्यादा की रकम जमा नहीं हो सकती, भले ही चाहे जितना अकाउंट खोले गए हों. SCSS को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस ट्रांसफर भी किया जा सकता है.

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अधिकतम 15 लाख रुपये तक कर सकते हैं जमा
SCSS अकाउंट में पैसा सिर्फ 1000 रुपये के गुणकों में जमा होना चाहिए. इस स्कीम में 15 लाख रुपये तक रकम जमा कर सकते हैं. इस स्कीम को एक साल बाद बंद करने पर जमा रकम पर 1.5 फीसदी का प्री क्लोजर चार्ज और 2 साल बाद बंद करने पर जमा रकम पर 1 फीसदी चार्ज वसूला जाएगा.