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Post Office Alert: पोस्ट ऑफिस का बदलने जा रहा है ये नियम, जान लें नहीं तो लगेगा बड़ा झटका

Post Office Alert: छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से पोस्ट ऑफिस बचत खाता या बैंक खाता खोलना होगा.

Updated on: 07 Mar 2022, 07:45 AM

highlights

  • 1 अप्रैल से बदल रहे हैं Post Office की छोटी बचत योजनाओं के नियम 
  • खाताधारकों को ब्याज के भुगतान के लिए बचत खाता होना हो रहा है अनिवार्य

नई दिल्ली:

Post Office Alert: पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) में इनवेस्ट करने वाले ग्राहकों के लिए भारतीय डाक से बड़ी अपडेट सामने आ रही है. अगर आप भी छोटी बचत योजनाओं निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपको पढ़नी चाहिए. 1 अप्रैल 2022 से खाताधारक पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS), सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) और टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स (Time Deposit Accounts) पर मिलने वाली ब्याज की राशि को कैश में नहीं निकाल पाएंगे. नए नियम के अनुसार ग्राहकों के लिए एमआईएस (MIS), एससीएसएस(SCSS) टाइम डिपॉजिट खातों के मामले में मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक ब्याज जमा करने के लिए बचत खाते के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है. यानि छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से पोस्ट ऑफिस बचत खाता या बैंक खाता खोलना होगा.

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नियम के अनुसार अगले महीने 1 अप्रैल से MIS, SCSS, TD खातों पर ब्याज केवल खाताधारक के पोस्ट ऑफिस बचत खाते या बैंक खाते में ही जमा किया जाएगा. इसके अलावा यदि  खाताधारक 31 मार्च, 2022 तक बचत खाते को एमआईएस, एससीएसएस, टाइम डिपॉजिट खातों से लिंक नहीं कर पाता है तो बकाया ब्याज का भुगतान केवल पीओ बचत खाते में क्रेडिट या चेक द्वारा ही किया जाएगा. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 1 अप्रैल 2022 से मंथली इनकम स्कीम, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता या टाइम  डिपॉजिट खाता के खाताधार ब्याज की राशि को कैश में नहीं निकाल पाएंगे. बता दें 5 वर्षीय मंथली इनकम स्कीम (MIS) के तहत ब्याज भुगतान केवल महीने में एक बार होता है. 5 वर्षीय सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम अकाउंट (SCSS) में ब्याज का भुगतान तीन महीने में एक बार होता है. टाइम डिपॉजिट खाते में ब्याज का भुगतान केवल वर्ष में एक बार होता है.

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ऐसे कर सकते हैं बचत खाते को  MIS/SCSS/TD खातों से लिंक

बचत खाते को इन तीनों खातों से लिंक करने के लिए खाताधारक ऑटोमेटिक ट्रांसफर की सुविधा का फायदा उठा सकते हैं. बचत बैंक खाते में जमाकर्ता को ब्याज राशि जमा करने के लिए एक कैंसिल चेक या बैंक खाते की पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति के साथ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज (ECS) मैंडेट फॉर्म जमा करनी होगी.