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PNB New Rule: ATM से पैसा निकालने से पहले जांचें बैलेंस, ट्रांजेक्शन फेल होने पर लगेगा जुर्माना

PNB New Rule:  राष्ट्रीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) के ग्राहकों के लिए बुरी खबर है. पीएनबी एक मई से नया नियम लागू करने वाला है.

Updated on: 05 Apr 2023, 10:16 PM

नई दिल्ली:

PNB New Rule:  राष्ट्रीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) के ग्राहकों के लिए बुरी खबर है. पीएनबी एक मई से नया नियम लागू करने वाला है. इसके तहत अगर आपके अकाउंट में पर्याप्त राशि नहीं है और इसके बाद भी आप एटीएम (ATM) से निकासी करते हैं तो आपको चार्ज देना होगा. बैंक के ग्राहकों ये मैसेज भेजकर इसकी जानकारी दी गई है. इसके साथ बैंक की वेबसाइट पर इस तरह की जानकारी दी गई है. पीएनबी वेबसाइट पर दी गई सूचना के अनुसार, आपके खाते में फंड न होने की वजह से फेल डोमेस्टिक एटीएम कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन पर 10 रुपये के साथ जीएसटी देना होगा.

हालांकि यह फेल ट्रांजेक्शन अपर्याप्त बैलेंस की वजह से होना चाहिए. अगर किसी अन्य कारण से ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो ऐसे में कोई चार्ज नहीं कटने वाला है. बैंक इस तरह नियम एक मई 2023 से लागू करने वाला है. 

PNB फेल ट्रांजैक्शन को लेकर गाइडलाइन

पंजाब नेशनल बैंक की गाइडलाइन के अनुसार, अगर किसी तरह से ट्रांजेक्शन फेल होता है और इसकी शिकायत होती है तो शिकायत करने पर सात दिनों के अंदर इस समस्या का हल निकाला जाएगा. ट्रांजेक्शन फेल होने की सूचना ट्रांजेक्शन की तिथि के 30 दिनों के अंदर कर दी जाती है और उसमें देरी होती है तो ग्राहक को रोजाना 100 रुपये का मुआवजा दिया जाता है. फेल ट्रांजेक्शन से जुड़ी शिकायत कस्टमर केयर नंबर 0120-2490000 पर या टोल फ्री नंबर- 18001802222,  1800 103 2222 पर देनी होगी.