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PNB खाताधारकों को 4 अप्रैल से बैंक को देनी होगी ये जानकारी, वरना अटक जाएगी चेक पेमेंट

PNB ने ट्वीट में ग्राहकों को जानकारी दी कि, पीपीएस (PPS) आपको विभिन्न प्रकार के चेक धोखाधड़ी से बचाता है, खाताधारक चेक विवरण ब्रांच में या डिजिटल चैनलों के माध्यम से जमा कर सकते हैं.

Updated on: 28 Feb 2022, 09:42 AM

highlights

  • 4 अप्रैल से चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम के पुराने नियमों में बदलाव
  • नए नियम के अनुसार ग्राहक को चेक भुगतान के लिए वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा

नई दिल्ली:

पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारकों को 4 अप्रैल 2022 तक बैंक के नए नियमों के अनुसार बैंक को कुछ जानकारियां देनी होंगी और ऐसा नहीं करने पर ग्राहकों को चेक पेमेंट में दिक्कत आ सकती है. दरअसल, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पीएनबी में 4 अप्रैल 2022 से चेक पेमेंट के नए नियम शुरू होने जा रहे हैं. 4 अप्रैल, 2022 से बैंक में चेक पेमेंट के लिए ‘पॉजिटिव पे सिस्टम’ (Positive Pay System) में पुराने नियमों में बदलाव हो रहा है. लागू होने वाले नए नियम के अनुसार ग्राहक को चेक के जरिए 10 लाख रुपये या इससे ज्यादा का भुगतान करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम का वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा. PNB ने ट्वीट में ग्राहकों को बताया है कि पीपीएस (PPS) विभिन्न प्रकार के चेक धोखाधड़ी से बचाता है और अकाउंट होल्डर्स चेक विवरण ब्रांच में या डिजिटल चैनलों के माध्यम से जमा कर सकते हैं. पीएनबी के ग्राहक इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001802222 या 18001032222 पर कॉल कर सकते हैं या आधिकारिक वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं.

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क्या है ‘पॉजिटिव पे सिस्टम’ (Positive Pay System)
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के द्वारा Positive Pay System को तैयार किया गया है. इस सिस्टम के तहत ज्यादा राशि भुगतान की स्थिति में ग्राहक को बैंक को चेक से जुड़ी कुछ जानकारियां उपलब्ध करवानी होती हैं. चेक पेमेंट के समय इन जानकारियों का मिलान किए जाने के बाद ही पेमेंट की जाती है. 3 महीने से पुराने चेक को इस सिस्टम में शामिल नहीं किया जाता है.

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बैंक को कौन सी जानकारी देनी होंगी
बैंक के ग्राहकों को अपना खाता नंबर, चेक नंबर, चेक अल्फा, चेक की तारीख, चेक अमाउंट, बेनिफिशियरी का नाम आदि की जानकारियां बैंक को देनी होंगी. पॉजिटिव पे वेरिफिकेशन के अभाव में बैंक चेक का भुगतान नहीं करता है. ऐसे में चेक बैंक द्वारा रिटर्न कर दिया जाएगा. रोजाना शाम 6 बजे से पहले के कंफर्मेशन को ही एनपीसीएल को भेजा जाएगा और यह अगले क्लियरिंग सेशन के लिए होगा.