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PM Fasal Bima Yojana: बारिश में फसल हो गई बर्बाद तो न हों परेशान, मिलेगा पूरा मुआवजा

PM Fasal Bima Yojana: अगर आपकी फसल भी बारिश व तूफान के कारण नष्ट हो गई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि केन्द्र सरकार की फसल बीमा योजना आपको फसल का पूरा मुआवजा देने के लिए तैयार है. यदि आपने पहले से फसल बीमा योजना के तरत रजिस्ट्रेशन कराया

Updated on: 01 May 2023, 03:07 PM

highlights

  • फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं पट्टेदार व जोतदार किसान 
  • बहुत  कम पैसे देकर कोई भी किसान करवा सकता है अपनी फसल का बीमा 
  • केन्द्र सरकार ने किसानों के हित के लिए शुरू की थी बीमा योजना 

नई दिल्ली :

PM Fasal Bima Yojana: अगर आपकी फसल भी बारिश व तूफान के कारण नष्ट हो गई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि केन्द्र सरकार की फसल बीमा योजना आपको फसल का पूरा मुआवजा देने के लिए तैयार है. यदि आपने पहले से फसल बीमा योजना के तरत रजिस्ट्रेशन कराया है तो क्लेम कर सकते हैं. साथ ही यदि आपका पहले से फसल बीमा नहीं है तो भी आप बहुत कम पैसे देकर फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. योजना की खास बात ये है कि फसल  बीमा योजना के अंतर्गत पट्टेदार व जोतदार दोनों प्रकार के किसान कवर किये जाते हैं. 

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दअसल, इस समय बेमौसम बरसात ने किसानों का बहुत नुकसान किया है. 1 मई यानि सोमवार को भी कई क्षेत्रों में आंधी और तूफान के साथ दिनभर बारिश पड़ती रही. जिससे किसानों का गेंहू खेत में पड़ा-पड़ा गल गया. कई किसानों का तो इससे बहुत नुकसान हुआ है. ऐसी ही आपदा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरु की गई थी. ताकि किसानों के नुकसान की भरपाई हो सके. आपको बता दें कि पहले सरकार ने जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लिया है सभी का बीमा अनिवार्य कर दिया था. लेकिन अब इसमें संसोधन किया गया है. अपनी मर्जी से किसान बीमा करा सकते हैं. 

ऐसे कराएं बीमा 
आपको बता दें कि जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है या किसी भी प्रकार का कृषि कर्ज लिया है. ऐसे सभी किसान अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं.  इसके लिए आपको  बैंक में एक फॉर्म भरना होगा. बैंक के पास किसान की जमीन और अन्‍य कागजात होते हैं. चूंकि बैंक के पास पहले से किसान की जमीन व अन्य कागजात होते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी. इच्छुक किसान संबंधित बैंक में आधार कार्ड, फसल का विवरण, लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमे के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

तीन दिन के अंदर देनी होगी जानकारी
फसल बीमा योजना के तहत क्लेम लेने पर बारिश और ओलावृष्टि  या तूफान के कारण जैसे ही आपकी फसल नष्ट होती है. उसके 72 घंटों के अंदर बीमा कंपनी या बैंक को अवगत कराना होगा. इसके बाद बीमा कंपनी संबंधित फसल का मुआयना करेगी. साथ ही किसान द्वारा किये गए दावे के अनुसार नुकसान की भरपाई करेगी. फसल बीमा के लिए सरकार ने कुछ टोल फ्री नंबर्स भी जारी किये हैं. 18004196116, 18002091111, 18001024088, 18002095959 , ये अलग-अलग बीमा कंपनियों के नंबर्स हैं.