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PF खाता धारकों को मिलेंगे एक लाख रुपए, EPFO ने किया नियमों में ये बदलाव

अगर आप भी EPFO अकाउंट होल्डर (PF accountholders) हैं तो ये खबर आपके लिए है. क्योंकि ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किये हैं. जिन्हे जानकर आपके भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा.

Updated on: 04 Dec 2021, 06:22 PM

highlights

  • ईपीएफओ डिपार्टमेंट दे रहा एक लाख रुपए निकालने का फायदा 
  • पीएफ withdrawal rule किया अपने नियमों में बदलाव 
  • मेडिकल एडवांस क्लेम के तहत ऐसे लें पीएफ अकाउंट से एक लाख रुपए का फायदा 

नई दिल्ली :

अगर आप भी EPFO अकाउंट होल्डर (PF accountholders) हैं तो ये खबर आपके लिए है. क्योंकि ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किये हैं. जिन्हे जानकर आपके भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. नए नियम के तहत अगर आपको पैसों की जरूरत है तो EPFO आपको एक लाख रुपये (PF withdrawal rule) का फायदा मिल सकता है. फायदे की बात ये है कि इस परिक्रिया में आपको कोई डॅाक्यूमेंट्स देने की जरूरत भी नहीं होगी. आपको बता दें कि EPFO की तरफ से नौकरीपेशा लोगों को एडवांस क्लेम (medical advance claim) के तहत एक लाख रूपए निकालने की सुविधा दी जा रही है. जिसका लाभ आप बिना विलंब के उठा सकते हैं.

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दरअसल, EPFO का मानना है कि खतरनाक बीमारियों के चलते कई बार मरीज को तत्काल हॅास्पिटल चाहिए होता है. ताकि उसकी जान बच सके. बस इन्ही मरीजों की जान बचाने के लिए ईपीएफओ ने इस सुविधा की शुरुवात की है. हालाकि इसका लाभ लेने के लिए आपको क्लेम करने वाले कर्मचारी के मरीज को सरकारी/पब्लिक सेक्टर यूनिट/CGHS पैनल अस्पताल में भर्ती होना चाहिए. वहीं, अगर आपको इमरजेंसी में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है तो इस बारे में जाचं की जाएगी. उसके बाद ही आप मेडिकल क्लेम के लिए एप्लीकेशन भर सकते हैं.

गंभीर बीमारी के चलते आप ईपीएफओ अकाउंट से तत्काल एक लाख रुपए एडवांस निकाल सकते हैं. अगर आप वर्किंग डे में आवेदन कर रहे हैं तो अगले ही दिन आपका पैसा खाते में ट्रांसफर हो जाएगा. बता दें ये पैसा या तो कर्मचारी के खाते में या फिर अस्पताल को भी सीधे ट्रांसफर किया जा सकता है. इसके बाद आपको अस्‍पताल से डिस्‍चार्ज होने के 45 दिनों के अंदर मेडिकल स्लिप जमा करनी होती है.