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अब PF withdrawal पर 1 लाख तक की छूट, बिना डॉक्‍युमेंट्स जमा किए निकाल सकते हैं पैसे

कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) पीएफ खाताधारकों को एक लाख रुपये तक एडवांस निकालने (PF withdrawal) की सुविधा दे रहा है. इसके लिए सब्‍सक्राइबर्स को कुछ शर्तों के तहत पूरे प्रोसेस को फॉलो करना होगा.

Updated on: 06 Aug 2021, 12:08 PM

highlights

  • EPFO दे रहा है पीएफ खाताधारकों को एक लाख रुपये तक एडवांस निकालने की सुविधा 
  • मेडिकल एडवांस क्लेम के तहत नौकरीपेशा लोगों के लिए जारी की गई है सुविधा   

नई दिल्ली :

अगर आप भी पीएफ खाताधारकों में से एक हैं तो हम आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं. दरअसल, कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सब्‍सक्राइबर्स के लिए बड़ी सुविधा शुरू कर दी है. इसके तहत कोई भी मेंबर जरूरत पड़ने पर बिना कोई डॉक्‍युमेंट्स जमा किए अपने पीएफ अकाउंट से 1 लाख रुपये तक निकाल (PF withdrawal) सकता है. ईपीएफओ (EPFO) द्वारा नौकरीपेशा लोगों (employed people) को दी गई ये सुविधा मेडिकल एडवांस क्लेम (Medical Advance Claim) के तहत है. इस बात की जानकारी खुद ईपीएफओ ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर के दी है. ईपीएफओ ने कहा कि अगर जानलेवा बीमारी होने पर मरीज को अस्‍पताल में भर्ती कराने के लिए तत्‍काल 1 लाख रुपये की जरूरत है तो पीएफ अकाउंटहोल्‍डर (pf account holder) इस सुविधा से फायदा ले सकता है.

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ये हैं शर्तें
मेडिकल एडवांस क्लेम करने वाले कर्मचारी का मरीज, सरकारी (Government)/पब्लिक सेक्टर यूनिट (Public Sector Unit)/CGHS पैनल अस्पताल में भर्ती होना चाहिए. अगर इमरजेंसी में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है तो इस बारे में जांच की जाएगी. इसके बाद ही आप मेडिकल क्लेम के लिए एप्लीकेशन भर सकते हैं. सुविधा के तहत आप सिर्फ 1 लाख रुपये तक एडवांस निकाल सकते हैं. अगर आप वर्किंग डे में आवेदन कर रहे हैं तो अगले ही दिन आपका पैसा खाते में ट्रांसफर हो जाएगा. ये पैसा या तो कर्मचारी के खाते में या फिर अस्पताल को भी सीधे ट्रांसफर किया जा सकता है.

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फाइनल बिल होगा एडवांस के साथ एडजस्‍ट
अस्‍पताल से डिस्‍चार्ज होने के 45 दिन के भीतर मेडिकल स्लिप (medical slip) जमा करनी होती है. बता दें कि, आपके फाइनल बिल को एडवांस रकम के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है. आइए समझते हैं कि आप पैसा कैसे निकाल सकते हैं:- 
1. ऑफिशियल वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर ऑनलाइन एडवांस क्लेम ले सकते हैं.
2. unifiedportalmem.epfindia.gov.in से भी एडवांस क्लेम किया जा सकता है.
3. यहां आपको ऑनलाइन सेवाओं पर क्लिक करना है.
4. इसके बाद क्लेम (फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी) भरना होगा.
5. इसके बाद में अपने बैंक अकाउंट के आखिरी के 4 अंक एंटर करके वेरिफाई करने होंगे.
6. फिर आपको Proceed for Online Claim पर क्लिक करना है.
7. ड्रॉप डाउन से PF Advance को (Form 31) सलेक्ट करना है.
8. इसके बाद में आपको पैसा निकालने का कारण भी देना होगा.
9. अब आपको अमाउंट एंटर करना है और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी.
10. इसके बाद में अपनी एड्रेस की डिटेल्स फिल करें.
11. Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर आए ओटीपी को एंटर करें.
12. इसके बाद आपका क्लेम फाइल हो जाएगा.