Pension scheme: अब इन लोगों के लिए आई अच्छी खबर, खाते में क्रेडिट होंगे प्रतिमाह 1,000 रुपए
Divyang Pension scheme 2023: उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में दिव्यांगों के लिए कई स्कीम प्रचलित है. लेकिन इनमें सबसे कॅामन स्कीम का नाम है दिव्यांग पेंशन स्कीम (Divyang Pension yojna)जिसके तहत दिव्यांगों को 1000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक मदद दी जाती है
highlights
- समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दी जाती है पात्रों को आर्थिक मदद
- आवेदन के साथ आय प्रमाणपत्र मेंशन करना बहुत जरूरी
नई दिल्ली :
Divyang Pension scheme 2023: उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में दिव्यांगों के लिए कई स्कीम प्रचलित है. लेकिन इनमें सबसे कॅामन स्कीम का नाम है दिव्यांग पेंशन स्कीम (Divyang Pension yojna)जिसके तहत दिव्यांगों को 1000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक मदद दी जाती है. यह मदद लाभार्थी को दोनों कंडीशन में दी जाती है. चाहे वह आंशिक या पूर्ण रूप से दिव्यांग हो. यही नहीं जन्मजात व दुर्घटना से दिव्यांग हुए सभी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं. स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए आपके पास दिव्यांगता का प्रमाणपत्र होना बहुत जरूरी है. इसक अलावा कुछ जरूरी डॅाक्यूमेंट्शन के बाद दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.
ये है नियम व शर्तें
दिव्यांग पेंशन स्कीम के लिए ज्यादातर प्रदेशों में समाज कल्याण ही आवेदन प्राप्त करता है. उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आवेदन के लिए पात्र व्यक्ति को sspy-up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके बाद हार्ड कॅापी लेकर अपने जनपद के समाज कल्याण विभाग में कुछ डॅाक्यूमेंट की कॅापी के साथ जमा करना होगा. वहीं योजना की खास बात ये है कि सरकार से 1000 रुपए की आर्थिक मदद के लिए सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हों.
इतनी होनी चाहिए आय
दिव्यांग पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए सरकार ने सालाना आय निर्धारित की है. आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो 46080 रुपये सालाना से ज्यादा आय वाले लोग पात्र नहीं माने जाएंगे. वहीं शहरी क्षेत्र में ये आय 56460 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. ज्यादा जानकारी के लिए आपको उत्तर प्रदेश समाज कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा. या अपने जनपद के कार्यालय में जाकर संबंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त करना होगा.
ये है पात्रता
अगर आप दिव्यांग पेंशन स्कीम का लाभ पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. साथ ही दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत होना अनिवार्य है. साथ ही आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए. साथ ही आवेदक किसी अन्य योजना का लाभ नहीं लेता हो. यदि ऐसा पाया गया तो उसका आवेदन निरस्त मान लिया जाएगा.
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