Pension scheme: अब इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी सरकार, खाते में क्रेडिट होंगे 27,000 रुपए
Vidhwa Pension scheme 2023: केन्द्र सरकार ने विधवा पेंशन योजना (Vidhwa Pension Yojana 2023) की शुरुआत ऐसी बेरोजगार महिलाओं के लिए की थी. जिनका कमाने वाला भगवान को प्यारा हो गया है. साथ ही उनके पास आय का कोई साधन नहीं है. लेकिन आज बी जानकारी के अभाव
highlights
- जरूरी डॅाक्यूमेंट्शन के बाद महिलाओं को मिलेगा स्कीम का लाभ
- केन्द्र के साथ अलग-अलग राज्यों में महिलाओं को मिलने वाली राशि भी है अलग
- सरकार के मुताबिक देशभर की पात्र महिलाओं को मिले स्कीम का लाभ
नई दिल्ली :
Vidhwa Pension scheme 2023: केन्द्र सरकार ने विधवा पेंशन योजना (Vidhwa Pension Yojana 2023) की शुरुआत ऐसी बेरोजगार महिलाओं के लिए की थी. जिनका कमाने वाला भगवान को प्यारा हो गया है. साथ ही उनके पास आय का कोई साधन नहीं है. लेकिन आज बी जानकारी के अभाव में लाखों पात्र महिलाएं स्कीम का लाभ नहीं ले पाती हैं. हाल ही में केन्द्र सरकार (central government)एक बार फिर ऐसी महिलाओं की सूची तैयार कर रही है. ताकि सभी पात्र महिलाओं की आर्थिक मदद हो सके. हालांकि कई राज्यों ने भी विधवा पेंशन योजना के नाम से ही स्कीम शुरू की है. जहां स्कीम के तहत मिलने वाला पैसा भी भिन्न है.
क्या है स्कीम ?
दरअसल, केन्द्र सरकार विधवा पेंशन योजना की शुरुआत 2017 में की थी. उसके बाद अलग-अलग राज्यों ने भी अपने यहां इस स्कीम की शुरूआत की. जानकारी के मुताबिक विधवा पेंशन स्कीम (Vidhwa Pension Yojana 2023) के तहत महिलाओं को हर महीने पेंशन की धनराशि दी जाती है. आपको बता दें कि इसके लिए सरकार ने कुछ नियामक बनाएं है. इस स्कीम का फायदा सिर्फ वही महिलाएं ले सकती हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आती हैं. इसके अलावा अगर आवेदन महिला सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का फायदा ले रही है तो वह इसका लाभ नहीं ले सकती है. वहीं आवेदन करने वाली महिला की उम्र 18 साल से 60 साल के बीच होना अनिवार्य है..
राज्यवार इतनी मिलती है धनराशि
दिल्ली में यह धनराशि 2250 रुपए प्रति माह (Rs 2250 per month) है. वहीं उत्तर प्रदेश में 1000 रुपए प्रतिमाह दिये जाते हैं. राजस्थान में 750 रुपए, गुजरात में 1250 रुपए, वहीं आपको बता दें कि योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित महिला की आय 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिये. योजना के आवेदन के लिए पात्र महिला को आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र आदि डॅाक्यूमेंट्स की जरुरत होती है. साथ ही स्कीम में आवेदन के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है..
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