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Pension scheme: इन लोगों की आर्थिक मदद करेगी सरकार, खाते में क्रेडिट होंगे 1000 रुपए

सरकारी की कई योजना ऐसी हैं जो जानकारी के अभाव में दम तोड़ रही हैं. उन्हीं योजनाओं में से एक है दिव्यांग पेंशन योजना. जिसके तहत दिव्यांग व्यक्ति को प्रतिमाह 1000 रुपए की पेंशन दी जाती है.

Updated on: 06 Jun 2023, 03:21 PM

highlights

  • कैटेगिरी के हिसाब से सरकार ने तय की पात्रता
  • अलग-अलग राज्यों में धनराशि भी अलग है निर्धारित 
  • स्कीम का लाभ लेने वालों के पास सर्टीफिकेट होना बहुत जरूरी 

नई दिल्ली :

Pension scheme:केन्द्र सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए स्कीम चलाती है. जिसका लाभ देश का एक बड़ा तबका उठाता है. यहां हम बात कर रहे हैं सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना (Divyang Pension yojna)की. जिसके तहत पात्रों को 1000 रुपए की आर्थिक सरकार करती है. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कुछ जरूरी डॅाक्यूमेंटेशन करना होता है. साथ ही दिव्यांगता के प्रमाणपत्र के आधार पर धनराशि वितरित की जाती है. इस योजना का लाभ पाने के लिए sspy-up.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा. अन्य राज्यों के लिए वेबसाइट अलग-अलग  हैं.

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ये है पात्रता
दिव्यांग पेंशन का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 साल होना अनिवार्य है. आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और न्यूनतम 40 फीसदी दिव्यांग होना चाहिए. इसके अलावा आवेदक वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान/ सहायता पाने वाला व्यक्ति और राजकीय संस्थाओं/गृहों में निःशुल्क भरण पोषण पाने वाले व्यक्ति पात्र नहीं माने जाएंगे. इसलिए वे ही लोग आवेदन करें. जो सरकार की अन्य किसी साहयता से लाभ नहीं पाते हैं.

गांव और शहर के लिए ये मानक 
आपको बता दें कि दिव्य़ांग पेंशन योजना लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मिलता है. समाज कल्याण विभाग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रुपये सालाना और शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये से कम प्रति वर्ष की आय होनी चाहिए. साथ ही आपको बता दें कि अलग-अलग राज्य में योजना की धनराशि अलग-अलग ही डिसाइड की गई है. स्कीम के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आपको साइट पर विजिट करना होगा...