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शादी के बाद नहीं किया ये काम तो अटक जाएगा पेंशन का पैसा

रिटायरमेंट के बाद प्रॉविडेंट फंड का पैसा जिंदगी सुकून से काटने में काम आता है. ऐसे में आप भी जानते हैं प्रॉविडेंट फंड से जुड़े कामों में छोटी सी लापरवाही भी आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है.

Updated on: 25 Feb 2022, 12:15 PM

highlights

  • EPFO के 1952 नियमों के अनुसार शादी के बाद नॉमिनेशन है बेहद जरूरी  
  • नॉमिनी नहीं होने पर मृत्यु के बाद पीएफ का पैसा निकालने में होती है मुश्किल



नई दिल्ली:

Pension News: अगर आपकी हाल फिलहाल में शादी हुई है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है. बता दें शादी के बाद  EPFO अकाउंट में पत्नी का नाम जोड़ना जरूरी है ऐसा नहीं करने पर बाद में EPS पेंशन लेने में आपको बड़ी परेशानी हो सकती है. रिटायरमेंट के बाद प्रोविडेंट फंड का पैसा जिंदगी सुकून से काटने में काम आता है. ऐसे में आप भी जानते हैं प्रॉविडेंट फंड से जुड़े कामों में छोटी सी लापरवाही भी आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है. यह बेहद जरूरी है कि सभी बातों का ध्यान रखते हुए ही पीएफ अकाउंट का नॉमिनेशन (PF Account Nomination) किया जाए. शादी के बाद पीएफ अकाउंट (PF Account) को लेकर बहुत से नियमों में बदलाव आते हैं. इसलिए पीएफ अकाउंट का नॉमिनेशन करना जरूरी है ताकि बाद में पेंशन के पैसे निकालने में परेशानी ना आए.

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बता दें, कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) के 1952 नियमों के अनुसार अगर आपकी शादी हुई है तो आपको अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनेशन को दोबारा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि शादी से पहले अकाउंट में किए गए नॉमिनेशन अमान्य हो जाते हैं. शादी के बाद आपको एक बार फिर से नॉमिनेशन करना पड़ता है. नियमों के अनुसार पीएफ खाताधारक (PF Account Holder) यदि पुरूष है तो उसके परिवार में आश्रित माता-पिता, पत्नी और बच्चों को शामिल किया जाता है. 

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महिला पीएफ खाताधारक के परिवार में आश्रित माता-पिता, सास-ससुर और पति बच्चों को शामिल किया जाता है. इसके अलावा घर में कोई परिवार का सदस्य नहीं होने की स्थिति में बाहर के किसी व्यक्ति को नॉमिनेट किया जा सकता है. वहीं यदि शादी के बाद पीएफ खाताधारक का कोई भी नॉमिनी नहीं है तो इस स्थिति में उसकी मृत्यु के उपरांत पीएफ का पैसा निकालना मुश्किल होता है.