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Pension New Rule: फैमिली पेंशन को लेकर सरकार का बड़ा बदलाव, जानें डिटेल्स

Pension Scheme: अगर आप भी फैमिली पेंशन का लाभ लेने चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है. क्योंकि हाल ही में सरकार ने फैमिली पेंशन को लेकर नियम चेंज किये हैं. आपको बता दें कि सरकार ने फैमिली पेंशन (Family pension) को लेकर नया नियम जारी किया है.

Updated on: 03 Feb 2022, 05:18 PM

highlights

  • केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह  ने बताया फैमिली पेंशन का नया रूल 
  • आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने  में जुटी सरकार 

नई दिल्ली :

Pension Scheme: अगर आप भी फैमिली पेंशन का लाभ लेने चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है. क्योंकि हाल ही में सरकार ने फैमिली  पेंशन को लेकर नियम चेंज किये हैं. आपको बता दें कि सरकार ने फैमिली पेंशन (Family pension) को लेकर नया नियम जारी किया है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी है. जितेंद्र सिंह ने बताया कि मृत सरकारी कर्मचारियों (Deceased Government Employee) के ऐसे बच्चे जो दिमागी रूप से असक्त हैं, उन्हें भी फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा. जो बच्चे मानसिक विकार (Mental disorder) से ग्रस्त हैं, वे भी फैमिली पेंशन के हकदार हैं.

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केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी 
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, 'पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग को लोगों से बातचीत में पता चला है कि बैंक इस तरह के बच्चों को फैमिली पेंशन का लाभ नहीं दे रहे. इस तरह के मानसिक विकार वाले बच्चों को बैंक पेंशन देने से मना कर रहे हैं. बैंक इन बच्चों से अदालत से जारी गार्डियनशिप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं. सरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने में जुटी है और इसके लिए सुशासन के मंत्र पर जोर दिया जा रहा है.'

आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह ने कहा, 'ऐसी स्थिति में लोगों की मदद के लिए फैमिली पेंशन में नॉमिनेशन के प्रावधान को जरूरी बनाया जा रहा है. ताकि कर्मचारियों के बच्चों को बिना रुकावट पेंशन मिल सके. यहां तक कि मानसिक विकार से जूझते बच्चों को कोर्ट से आसानी से गार्डियनशिप सर्टिफिकेट मिल सके, इसे भी आसान बनाया गया है. मृत सरकारी कर्मचारी के बच्चों को कोर्ट से सर्टिफिकेट देना होता है जिसके आधार पर फैमिली पेंशन दी जाती है. बैंक ऐसे बच्चों से गार्डियनशिप सर्टिफिकेट के लिए अड़ नहीं सकते और इस आधार पर पेंशन देने से मना नहीं कर सकते कि पहले कोर्ट से सर्टिफिकेट ले आओ.'