Pen aadhaar Link: 31 मार्च तक निपटा लें ये 4 जरूरी काम, नहीं तो भरना होगा भारी जुर्माना

Pen aadhaar Link: फाइनेंशियल ईयर लगभग खत्म होने को है. ऐसे में फाइनेंस से जुड़े लोगों को कई जरूरी काम निपटाना जरूरी होता है. यदि डेड लाइन तक आप इन मुख्य पांच कामों को नहीं निपटाएंगे तो आपको पछताना पड़ेगा.

Pen aadhaar Link: फाइनेंशियल ईयर लगभग खत्म होने को है. ऐसे में फाइनेंस से जुड़े लोगों को कई जरूरी काम निपटाना जरूरी होता है. यदि डेड लाइन तक आप इन मुख्य पांच कामों को नहीं निपटाएंगे तो आपको पछताना पड़ेगा.

author-image
Sunder Singh
New Update
31 MARCH

सांकेतिक तस्वीर( Photo Credit : News Nation)

Pen aadhaar Link: फाइनेंशियल ईयर लगभग खत्म होने को है. ऐसे में फाइनेंस से जुड़े लोगों को कई जरूरी काम निपटाना जरूरी होता है. यदि डेड लाइन तक आप इन मुख्य पांच कामों को नहीं निपटाएंगे तो आपको पछताना पड़ेगा. क्योंकि आपको लेट फीस के साथ अन्य कई परेशानी भी आ सकती हैं. आपको बता दें कि यदि आपने 31 मार्च तक आधार से पेन को लिंक नहीं किया तो आपको पेन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा. यही नहीं आपका बैंक अकाउंट भी निष्क्रिय हो सकता है.

Advertisment

यह भी पढ़ें : Indian Railways: अब स्मार्ट होंगे देश के रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से होंगे लैस

1. 1000 रुपए तक की लेट फीस 
आपको बता दें कि यदि आपने  31 मार्च 2023 तक पेन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो हो सकता है बाद में आपको 1000 रुपए लेट फीस देनी पड़े. साथ ही आपके बैंक अकाउंट भी निष्क्रिय कर दिये जाएं. इसलिए समय रहते 31 मार्च 2023 से पहले आधार को पेन से अवश्य लिंक करा लें. ऑनलाइन घर बैठे भी आप आधार से पेन को लिंक कर सकते हैं. आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT)30 जून 2022 से ही 1000 रुपए की लेट फीस वसूल रहा है.

2. टैक्स सेविंग्स निवेश 
आपको बता दें कि यदि आपने 2022-23 के लिए अभी तक टैक्स बचत  के लिए निवेश नहीं किया है तो तत्काल कर लें. क्योंकि आप PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, 5 साल की FD करके सेक्शन 80C टैक्स छूट ले सकते हैं.  यदि आपने अभी तक निवेश नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले जरूर कर लें. अन्यथा टैक्स में छूट से वंचित रह सकते हो..

3. इनकम टैक्स रिटर्न 
यदि आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (RTI) नहीं भरा हो तो भर लें. अन्यथा जुर्माना भरना पड़ सकता है. क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने 31 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए कहा है. साथ रिटर्न की डेट कई बार बढ़ाई भी जा चुकी है. इसलिए समय रहते आटीआर फाइल जरूर कर लें.

4. पीएम वय वंदना योजना में निवेश
आपको बता दें कि केन्द्र सरकार की पीएम वय वंदना योजना 31 मार्च  को बंद हो रही है. स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई सूचना अभी तक नहीं दी है. इसलिए आप केलव इसी माह पीएम वय वंदना योजना के तहत निवेश कर सकते हैं. जानकारी के मुताबिक ये 60 साल के नागरिकों के  लिए पेंशन योजना है. जिसे कोरोनाकाल से पहले ही शुरू किया गया था.

HIGHLIGHTS

  • फाइंनेंशियल ईयर के चलते 31 मार्च होती है डेड लाइन, नियम फॅालो करना जरूरी 
  • आधार-पेन लिंक न करने पर पेन कार्ड हो जाएगा इनएक्टिव
  • वय वंदना योजना में सिर्फ 31 मार्च तक ही कर सकते हैं निवेश 

Source : News Nation Bureau

financial year 2023-24 Income Tax Department latest news in Hindi Income Tax Income Tax authorities current financial year financial year
      
Advertisment