logo-image

शादी के बाद पैन कार्ड (Pan Card) में बदलना चाहती हैं सरनेम, इस आसान तरीके से करें बदलाव

PAN Card Latest Update: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने पैन कार्ड को आधार कार्ड नंबर लिंक करने की तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया है.

Updated on: 24 Jan 2022, 08:26 AM

highlights

  • पहले पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 थी 
  • पैन को आधार से लिंक नहीं होने की सूरत में 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान

नई दिल्ली:

PAN Card Latest Update: आज की रोजमर्रा की जिंदगी में आधार कार्ड (Aadhaar Card) की ही तरह पैन कार्ड (Pan Card) भी एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया है. पैन कार्ड के जरिए बैंक अकाउंट खुलवाने और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने जैसे काम किए जाते हैं. शादी के बाद महिलाओं को अक्सर अपने सरनेम में बदलाव करने की जरूरत पड़ती है. ऐसे में अगर उन्हें पैन कार्ड में सरनेम बदलवाना पड़े तो वे आसानी से घर बैठे उसे बदलवा सकती हैं. हालांकि महिलाओं को इसके लिए अलग से चार्ज देना पड़ता है. 

यह भी पढ़ें: बिना Electric Car खरीदे, अब अपनी कार को खुद बनाएं आसानी से इलेक्ट्रिक

पैन कार्ड में सरनेम बदलने का तरीका
सबसे पहले आपको नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट पर जाना होगा. उसके बाद आपको onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर विजिट करना होगा. वहां पर ‘Changes Or Correction in Existing PAN Data’ विकल्प पर क्लिक करना होगा. साथ ही कैटेगरी टाइप विकल्प का चुनाव करना होगा. नाम या स्पेलिंग वाले डॉक्यूमेंट को साथ में अटैच करना होगा. सरनेम या पता बदलने के लिए 110 रुपये का चार्ज देना होगा. 45 दिन के भीतर अपडेटेड पैन कार्ड आपके पते पर पहुंच जाएगा. 

यह भी पढ़ें: 7th Pay Commission (सातवां वेतन आयोग): सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ते के साथ इस भत्ते में भी बढ़ोतरी का हो सकता है ऐलान

पैन कार्ड-आधार कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने पैन कार्ड को आधार कार्ड नंबर लिंक (PAN Card Aadhar Link Latest Update) करने की तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया है. बता दें कि पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 थी जिसे सरकार ने 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है. आयकर कानून के तहत किए गए नये नियम के अनुसार पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं होने की सूरत में 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है. जानकारों का कहना है कि वित्त विधेयक 2021 के जरिए आयकर कानून में धारा 234 एच (Section 234H) जोड़ा गया है, जिसके अनुसार निर्धारित समयसीमा के भीतर पैन कार्ड (Pan Card) को आधार से लिंक नहीं करने पर 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है.