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पैन कार्ड (PAN Card) नंबर में छुपी हैं ये अहम जानकारियां, आप भी जानिए क्या है उनका मतलब

PAN Card एक विशिष्ट पहचान कार्ड है जिसे Permanent Account Number भी कहते हैं. आयकर अधिनियम 139 A के तहत पैन कार्ड को जारी किया जाता है.

Updated on: 03 Feb 2021, 11:59 AM

नई दिल्ली:

अगर आपके पास पैन कार्ड (PAN Card) है तो आपको उसकी अहमियत के बारे में तो पता ही होगा. दरअसल, परमानेंट अकाउंट नंबर यानि PAN का इस्तेमाल आजकल सिर्फ टैक्स से जुड़े कामों के लिए ही नहीं होता है बल्कि इसका इस्तेमाल कई अन्य छोटे बड़े कामों के लिए किया जाता है. बता दें कि पैन कार्ड एक विशिष्ट पहचान कार्ड है जिसे स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number) भी कहते हैं. कोई भी व्यक्ति पैन कार्ड का इस्तेमाल रेल टिकट, नई सिम कार्ड लेने के अलावा अन्य चीजों के लिए बतौर आईडी प्रूफ कर सकता है.

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आपको बता दें कि पैन कार्ड नंबर 10 नंबर (Digit) का एक बेहद खास नंबर होता है, लेकिन क्या आपने अभी तक ये जानने की कोशिश की है कि पैन कार्ड के ऊपर लिखे गए इन 10 कोड नंबर का क्या अर्थ है. इस रिपोर्ट में हम पैन कार्ड पर लिखे गए उन्हीं कोड के बारे में जानने का प्रयास करेंगे. 

पैन कार्ड पर लिखे गए 10 नंबर का ये है मतलब

पैन कार्ड के ऊपर अंकित किए गए नंबर के शुरुआती तीन डिजिट अंग्रेजी के अक्षर होते हैं. पैन कार्ड के ऊपर अंकित किए गए इन अक्षरों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तय किया जाता है. वहीं चौथे लेटर के जरिए स्टेट्स की जानकारी मिलती है. हालांकि चौथा डिजिट भी अंग्रेजी का ही रहता है. 

पैन कार्ड के ऊपर अंकित किया गया चौथे डिजिट का अर्थ

P- एकल व्यक्ति
F- फर्म
C- कंपनी
A- AOP (व्यक्तियों का संघ)
T- ट्रस्ट
H- HUF (अविभाजित परिवार )
B- BOI (बॉडी ऑफ इंडिविजुअल)
L- लोकल
J- आर्टिफिशियल ज्युडिशियल पर्सन
G- गवर्नमेंट 

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पैन कार्ड के ऊपर अंकित किया गया पांचवां लेटर सरनेम का पहला अक्षर होता है और पांचवा डिजिटी भी अंग्रेजी का अक्षर ही होता है. इसके बाद लगातार 4 डिजिट एक नंबर यानि अंक का होता है, जैसे 0001 से 9999 तक कुछ भी अंक हो सकता है. सबसे आखिरी में पैन कार्ड नंबर का आखिरी डिजिट अंग्रेजी का एक अक्षर होता है, जो कि एक अल्फाबेट चेक डिजिट है. बता दें कि किसी भी बैंक में खाता खोलने, राशि निकालने या जमा करने या फिर आयकर जमा करने वालों की पहचान के लिए पैन कार्ड काफी महत्वपूर्ण है. 

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वित्तीय दस्तावेजों या फिर लेनदेन के साथ पैन कार्ड की जानकारी साझा करना भी काफी जरूरी हो गया है. पैन कार्ड नंबर में जगह या स्थान परिवर्तन के साथ नहीं बदलाव नहीं होता है. बता दें कि आयकर अधिनियम 139 A के तहत पैन कार्ड को जारी किया जाता है. करदाताओं के लिए एक परिचय पत्र होने के साथ ही यह पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है.