Over Time Rule Pass: नौकरीपेशा लोगों के आए अच्छे दिन, ओवरटाइम करने पर मिलेगा दोगुना पैसा

Over Time Rule Pass:  अगर आप नौकरीपेशा हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर खुशी लाने के लिए काफी है. क्योंकि दिल्ली सरकार पहल करते हुए ओवर टाइम रूल को मंजूरी दे दी है. यानि दिल्ली श्रम मंत्रालय के मुताबिक कोई भी कर्मचारी यदि ओवरटाइम करता है तो उसे दोगुनी सैल

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Sunder Singh
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सांकेतिक तस्वीर ( Photo Credit : news nation)

Over Time Rule Pass:  अगर आप नौकरीपेशा हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर खुशी लाने के लिए काफी है. क्योंकि दिल्ली सरकार पहल करते हुए ओवर टाइम रूल को मंजूरी दे दी है. यानि दिल्ली श्रम मंत्रालय के मुताबिक कोई भी कर्मचारी यदि ओवरटाइम करता है तो उसे दोगुनी सैलरी दी जाएगी. यही नहीं ओवर टाइम के प्रतिघंटे के हिसाब से अलग पैसे भी निर्धारित किए गए हैं. नए रूल के मुताबिक यदि कोई भी कर्मचारी दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम करता है तो उसे ओवर टाइम में काउंट किया जाएगा. सरकारी विभागों के अलावा प्राइवेट कंपनीज को आदेश की कॅापी भिजवाने की बात कही गई है. जिससे नौकरीपेशा लोगों के चेहरे पर जरूर मुस्कान देखी जा सकती है.

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12 घंटे से ज्यादा नहीं होगा काम 

दिल्ली श्रम विभाग के मुताबिक, कोई भी कर्मचारी दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा. भले ही उसे ओवरटाइम में काउंट किया जा रहा हो. नियमों का उलंघन करने पर विभागीय चेतावनी भी दी गई है. यानि एक कर्मचारी हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा. यदि कोई भी नियोक्ता ऐसा कराता पाया जाता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली श्रम विभाग कर्मचारियों को लेकर गंभीर हो गया है. जानकारी के मुताबिक शिकायत थी कि कई कंपनियां कर्मचारियों से हफ्ते मे 7 दिन और 12-12 घंटे तक काम करा रही थी. इन्हीं सब शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए ये कदम उठाया गया है.

ज्वाइनिंग लेटर हर कर्मचारी का हक 

श्रम विभाग ने अपने आदेशों में ये भी मेंशन किया है कि ज्वाइनिंग लेटर और अनुभव लेटर हर कर्मचारी का अधिकार है. किसी भी कीमत पर  कोई भी कंपनी ये हक छीनने की कोशिश न करे. साथ हर संस्थान सुनिश्चित करें कि प्रतिमाह कर्मचारी को सैलरी स्लिप भी दी जाए. क्योंकि ये भी उसका अधिकार है. कुछ संस्थान ऐसा नहीं करते हैं. जिससे कर्मचारी की ग्रोथ रुक जाती है. साथ ही दिल्ली में महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी. इसके लिए कोई रोक नहीं है. 

नाइट शिफ्ट करने वाली महिलाओं के लिए नियम 

सर्कुलर के मुताबिक, जिन महिलाओं की ड्यूटी रात की शिफ्ट में लगाई जाए, उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संस्थान सुनिश्चित करें. साथ ही उन्हें ट्रांस्पोटेशन देने की जिम्मेदारी भी कंपनी की होगी. इसके अलावा रात खाना और यह भी देखें कि कोई भी महिला रात के समय अकेले काम न करें. साथ ही यदि कोई महिला रात में काम करना न चाहे तो कोई भी संस्थान जबरदस्ती न करें. क्योंकि अपनी मर्जी से ही रात में काम कर  सकती है. इसके अलावा किसी भी महिला के साथ यदि कोई हैरेस्मेंट होता है तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी.

HIGHLIGHTS

  • दिल्ली के श्रम विभाग ने की नौकरीपेशा लोगों के लिए गाइडलाइन जारी 
  • महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की आजादी, लेकिन कुछ जरूरी नियम फॅालो करना जरूरी 

 

Source : News Nation Bureau

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