Online Gaming के बाद अब कंटेंट क्रिएटर्स को लगेगा तगड़ा झटका, 18% जीएसटी लगाने की तैयारी में सरकार
GST on Google Facebook: अब सरकार ऐसी सभी कंपनियों पर भी टैक्स लगाने की तैयारी में हैं, जो ऑनलाइन कंटेट के माध्यम से पैसा कमा रही हैं. 1 अक्टूबर से ऐसी कपनीज पर 18 फीसदी जीएसटी लग सकता है.
highlights
- सरकारी अधिकारियों ने जीएसटी वसूलने का मसौदा किया तैयार
- इससे पहले कसीनों व ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार ने लगाई थी 28 फीसदी जीएसटी
- ऑनलाइन हो रही कमाई पर 18 फीसदी GST लगाने की तैयारी कर रही सरकार
नई दिल्ली :
GST on Google Facebook: गूगल व फेसबुक जैसी एडटेक कंपनियों की जेब आने वाले कुछ दिनों में ढीली हो सकती है. क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीआईसी (CBDT) के नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन कमाई (Earn online)करने वाली सभी कंपनियों से 18% तक जीएसटी (GST)वसूला जाएगा. यानि सरकार के इस फैसले कंटेंट क्रिएटर्स को तगड़ा झटका लगेगा. सरकार का मानना है कि किसी भी ऑनलाइन कमाई करने वाली कंपनी को नहीं छोड़ा जाएगा. सभी से टैक्स की वसूली की जाएगी. हालांकि कौन-कौनसी कंपनी पहले चरण में टैक्स के दायरे में आएंगी. इसका पता अभी तक नहीं चल सका है....
यह भी पढ़ें : Rule Change: 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये जरूरी नियम, हर व्यक्ति पर पड़ेगा सीधा असर
इस तरह की कंपनियों पर लटकी तलवार
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, "कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजन, सोशल मीडिया कंपनियां और विज्ञापन होस्ट करने वाली सर्च इंजन कंपनियां आएंगी,,. हालांकि नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि टैक्स की देनदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सेवाओं को आयात करने वाले यानी एंड बेनेफिशियरी के दायरे में ही आएगी. बताया जा रहा है कि गूगल, फेसबुक, अमेजन या जितनी भी कंपनियां ऑनलाइन कमाई करती हैं. यानि कॅामर्शियल यूज वाली सभी कंपनियों को टैक्स में दायरे में लाने की बात चल रही है. हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है....
कसीनों व गेमिंग पर लगा था टैक्स
आपको बता दें कि हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग व कसीनों पर सरकार ने 28 फीसदी जीएसटी लागू की है. इसके बाद अब कंटेंट क्रिएटर कंपनीज पर जीएसटी की तलवार लटकी है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सर्विस के मुताबिक इसमें गूगल, फेसबुक सहित कई ऐसी कंपनियां आएंगी जो ऑनलाइन कंटेट से पैसा कमाती हैं. एक्सपर्ट के मुताबिक कंटेंट क्रिएटर हैं और आपकी फेसबुक, यूट्यूब या एक्स से कमाई हो रही है. ये कमाई ऐड रेवेन्यू की होती है, जो OIDAR के दायरे में है. ऐसे में आपको 1 अक्टूबर से 18 फीसदी GST देना पड़ सकता है. यानि जो भी कंपनी ये कंटेट प्रोवाइड करा रही हैं तो टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी.
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