logo-image

राहत : आयकर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी, ये है नई तारीख

सीबीडीटी ने गुरुवार को कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है. आटीआर पोर्टल में आ रही दिक्कतों के कारण ये तीसरी बार है जब ITR फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाया गया है.

Updated on: 09 Sep 2021, 10:18 PM

highlights

  • 31 दिसंबर तक समय सीमा बढ़ाई गई
  • तीसरी बार तारीख को आगे बढ़ाया गया
  • पहले रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 जुलाई थी

नई दिल्ली:

सीबीडीटी ने गुरुवार को कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है. आटीआर पोर्टल में आ रही दिक्कतों के कारण ये तीसरी बार है जब ITR फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाया गया है. इससे पहले चालू वित्त के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था. अब सरकार ने इसे फिर से बढ़ा दिया है. वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि सीबीडीटी ने वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने की नियत तारीखें बढ़ा दी है.

आयकर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") के तहत निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों को दाखिल करने में करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा रिपोर्ट की गई कठिनाइयों पर विचार करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( सीबीडीटी) ने वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों को दाखिल करने की नियत तारीखों को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है.

यह भी पढ़ें : ऐसे जानें ITR का Status, ये हैं दो आसान तरीके

इंफोसिस ने नया पोर्टल तैयार किया
दरअसल, टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस ने आईटीआर फाइल करने के लिए नया पोर्टल तैयार किया है, जिसे 7 जून को लॉन्च किया गया. पहले वेबसाइट एड्रेस incometaxindiaefiling.gov.in था, जो अब बदलकर incometax.gov.in हो गया है. लेकिन रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान करने के लिहाज से डिजाइन किए गए इस पोर्टल में लगातार दिक्कतें आ रही हैं. टैक्सपेयर्स लगातार इसके बारे में शिकायत कर रहे हैं. यही कारण है कि वित्त वर्ष 2021 (FY21) के लिए अब तक 8 मिलियन से अधिक ITR दाखिल किए गए हैं.

पोर्टल में कई नए पेमेंट मेथड जोड़े गए
इनकम टैक्स 2.0 पोर्टल में कई नए पेमेंट मेथड ऐड किए गए हैं. टैक्सपेयर इस वेबसाइट पर नेट बैंकिंग, यूपीईआई, क्रेडिट कार्ड, RTGS और NEFT से पेमेंट कर सकेंगे, पैसे सीधे उनके अकाउंट से कट जाएंगे. इसके अलावा नई साइट पर इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग तेज होगी, ताकि टैक्सपेयर्स को जल्दी रिफंड मिल सके. हालांकि, लॉन्च के बाद से ही इसमें कई टेक्निकल दिक्क्तें हैं.