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अब बच्चों से जुड़ी अश्लील वीडियो देखना पड़ेगा महंगा, खानी होगी जेल की हवा

NCRB Report: सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो (Obscene Video) सर्च करने वालों को ये खबर जरूर पढ़नी चाहिए. क्योंकि बच्चों से जुड़ी किसी भी अश्लील वीडियो को सर्च करने पर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है.

Updated on: 18 Dec 2022, 03:29 PM

highlights

  • सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो सर्च करने पर होगी जेल 
  • क्राइम रिकॅार्ड ब्यूरो की शिकायत पर एक व्यक्ति के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज 

नई दिल्ली :

NCRB Report: सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो  (Obscene Video) सर्च करने वालों को ये खबर जरूर पढ़नी चाहिए. क्योंकि बच्चों से जुड़ी किसी भी अश्लील वीडियो को सर्च करने पर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है. नेशनल क्राइम ब्यूरो (NCRB) की शिकायत पर बाड़मेर में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी हो चुका है. साथ ही सरकार की ओर से गाइडलाइन (guideline) जारी की गई है. उसमें साफ लिखा है कि किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॅार्म (social media platforms)पर बच्चों से जुड़ी वीडियो  क्लिप देखना या डाउनलोड करना अपराध के दायरे में आएगा. 

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व्यक्ति के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज 
एसपी दीपक भार्गव के मुताबिक इंदरा कॅालोनी निवासी भंवर लाल के खिलाफ नेशन क्राइम ब्यूरो ने शिकायत की थी. जिस पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है. एनसीआरबी ने इस संबंध में एटीएस को पत्र लिखकर सीडी बनाकर भेजी थी. जिस पर कार्रवाई की गई है. क्योंकि सीडी में साफ जाहिर हो रहा है कि अपराधी भवंरलाल बच्चों से जुड़ी अश्लील वीडियो सर्च ही नहीं करता था बल्कि डाउनलोड भी करता था. पुलिस ने अन्य लोगों को भी सरकार की गाइडलाइन से अवगत कराते हुए ऐसा न करने की सलाह दी है. ताकि किसी भी आने वाली परेशानी से बचा जा सके.

ये धाराएं होती हैं पंजीकृत 
सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॅार्म पर बच्चों से जुड़ी अश्लील वीडियो क्लिप सर्च करने या डाउनलोड करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आईटी एक्ट 67,67-ए, 67- बी के तहत मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है.   साथ ही कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजने का भी प्रावधान है. बताया जा रहा है कि देशभर में एनसीआरबी अश्लील वीडियो, फोटो और कंटेंट देखने वालों की कड़ी निगरानी कर रही है. साथ ही सबूत पुख्ता होने पर पुलिस को शिकायत कर रही है.