अब वाहन के शीशे पर ये निशान हुआ अनिवार्य, ट्रैफिक नियमों में हुए अहम बदलाव
Traffic Rules: पहिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक रूल्स में कुछ बदलाव किये हैं. नियमों को फॅालो न करना आपके लिए नई मुशीबत खड़ी कर सकता है. आपको बता दें कि अब वाहनों के विंडस्क्रीन पर फिटनेस प्रमाणपत्र (fitness certificate) और मोटर वाहन पंजीकरण का चिन्ह दिखान
नई दिल्ली :
Traffic Rules: पहिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक रूल्स में कुछ बदलाव किये हैं. नियमों को फॅालो न करना आपके लिए नई मुशीबत खड़ी कर सकता है.
आपको बता दें कि अब वाहनों के विंडस्क्रीन पर फिटनेस प्रमाणपत्र (fitness certificate) और मोटर वाहन पंजीकरण का चिन्ह दिखाना अनिवार्य हो गया है. सड़क परिवहन (road transport)और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में एक मसौदा अधिसूचना जारी करते हुए यह जानकारी दी है. नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है. इसलिए अपने वाहन के अगले शीशे पर दोनो जानकारियां दर्ज करें. यही नहीं केन्द्रीय परिवहन मंत्री (Union Transport Minister Nitin Gadkari) ने नियमों में बदलाव को लेकर अधिकारियों से फीडबैक भी मांगा है. इसलिए खासकर दिल्ली एनसीआर में जल्द ही सभी वाहन चालकों को दोनों स्टीकर शीशे पर चिपकाने होंगे.
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आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के निर्देशन में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की ओर से जारी मसौदा अभिसूचना के अनुसार, वाहन के विंडस्क्रीन पर दिनांक, माह और वर्ष के प्रारूप में फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता की सूचना देनी होगी. इसके अलावा मोटर वाहन का पंजीकरण चिह्न भी निर्धारित तरीके से वाहनों पर प्रदर्शित किया जाएगा. अधिसूचना में कहा गया है कि भारी माल, यात्री वाहनों, मध्यम माल, यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में इसे विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर नीले रंग की पृष्ठिभूमि में पीले रंग में टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में प्रदर्शित किया जाएगा. इसी तरह ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिक साइकिल में यदि विंड स्क्रीन फिट है तो स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर सूचना प्रदर्शित की जाएगी.
यही नहीं इसके अलावा मोटरसाइकिल के मामले में इसे वाहन के साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर प्रदर्शित किया जाएगा. इसे टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में प्रदर्शित किया जाएगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह सूचना सार्वजनिक कर दी है. इसलिए समय रहते वाहन मालिक नियमों का फॅालो कर लें. अन्यथा भुगतना पड़ेगा.
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