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अब गिफ्ट देना भी हो जाएगा महंगा, 1 जुलाई से लगेगा इतना TDS

TDS Update: अगर आपको गिफ्ट लेने और देने का शोक है तो सावधान हो जाइये. क्योकि 1 जुलाई से व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए गिफ्ट पर भी सरकार टीडीएस लगाने जा रही है. ये अहम नियम देश में 1 जुलाई 2022 से लागू कर दिया जाएगा.

Updated on: 21 Jun 2022, 04:06 PM

highlights

  • सरकार टीडीएस से जुड़ा अहम नियम करने जा रही लागू 
  • जुलाई से बिक्री को बढ़ावा देने के लिए व्यवसायों से प्राप्त गिफ्ट में 10 फीसदी टीडीएस लेगगा
  • विभाग ने निर्देश किया जारी, 1 जुलाई 2022 से टीडीएस कटना हो जाएगा शुरु 

नई दिल्ली :

TDS Update: अगर आपको गिफ्ट लेने और देने का शोक है तो सावधान हो जाइये. क्योकि 1 जुलाई से व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए गिफ्ट पर भी सरकार टीडीएस लगाने जा रही है. ये अहम नियम देश में 1 जुलाई 2022 से लागू कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि देश में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) से जुड़े इस नियम से डॅाक्टर्स से लेकर व्यापारी तक सब प्रभावित होने वाले हैं. अगर आपने इस नियम को नजरअंदाज कर दिया, तो आपको नुकसान भी हो सकता है. जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई से बिक्री को बढ़ावा देने के लिए व्यवसायों से प्राप्त गिफ्ट में 10 फीसदी टीडीएस लेगगा. ये टैक्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (social media influencer) और डॉक्टरों पर लागू होगा. इसको लेकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने निरेदेश जारी कर दिये हैं.

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जान लें पूरा नियम 
आपको बता दें कि यह प्रावधान 2022 के वित्त अधिनियम में लाया गया था, ताकि टैक्स बेस को बढ़ाया जा सके और यह सुनिश्चित हो सके कि जो लोग व्यवसायों द्वारा इस तरह के सेल प्रमोशन व्यय से लाभान्वित होते हैं, वे इसे अपने कर रिटर्न में रिपोर्ट करें और टैक्स का भुगतान भी करें. जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए टीडीएस राशि का भुगतान करना तब अनिवार्य होगा. जब किसी कंपनी द्वारा मार्केटिंग के उद्देश्य से उन्हें दिए गए प्रोडक्ट्स वे रखते हैं. हालांकि, सीबीडीटी ने स्पष्ट किया कि अगर प्रोडक्ट कंपनी को वापस कर दिया जाता है, तो टीडीएस लागू नहीं होगा.

साथ ही यदि  गिफ्ट प्रोडक्ट (gift product) को व्यक्ति द्वारा रखा जाता है, तो यह लाभ की प्रकृति में होगा और अधिनियम की धारा 194R के तहत टैक्स की कटौती जरूरी होगी. इसके अलावा, (CBDT) ने स्पष्ट किया है कि सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और ग्राहकों को दी जाने वाली छूट पर आयकर अधिनियम की धारा 194R के तहत कोई कर काटने की आवश्यकता नहीं है.डॉक्टरों के मामले में, जो अस्पताल के कर्मचारी हैं, या सलाहकार हैं, अगर उन्हें किसी कंपनी द्वारा मुफ्त में दवाइयों के सैंपल मिलते हैं, तो यह टीडीएस के दायरे में आएगा.