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अब गाड़ी धीमी चलाने पर भी कटेगा 2000 रुपए चालान, सरकार ने जारी किया नया आदेश

Traffic new rule: अक्सर आपने तेज रफ्तार पर गाड़ी चलाने का चालान होते देखा और सुना होगा. लेकिन दिल्ली-मेरठ हाईवे (Delhi-Meerut Expressway) पर सरकार ने नया नियम लागू किया है.

Updated on: 15 Jul 2022, 03:53 PM

highlights

  • सरकार ने दिल्ली-मेरठ हाईवे पर लागू किया नया नियम 
  • ओवरटेक लाइन में गाड़ी धीमी चलाई तो घर पहुंचेगा चालान 
  • आपकी गाड़ी की स्पीड़ मापता रहेगा कैमरा 

नई दिल्ली :

Traffic new rule: अक्सर आपने तेज रफ्तार पर गाड़ी चलाने का चालान होते देखा और सुना होगा. लेकिन दिल्ली-मेरठ हाईवे (Delhi-Meerut Expressway) पर सरकार ने नया नियम लागू किया है. जिसमें गाड़ी धीमी चलाने पर 2000 रुपए का चालान (2000 rupees challan for slow driving) काटने का आदेश जारी किया गया है. आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे पर चिपियाना रेलवे ओवर ब्रिज बन कर तैयार हो जाने के बाद ओवरटेक (Overtaking) करने के दौरान निर्धारित गति सीमा का पालन नहीं करने पर 500 से 2000 रुपये तक का चालान वसूला जाएगा. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य सड़क हादसों को रोकना बताया जा रहा है. क्योंकि ज्यदातर घटनाएं ओवरटेक करते वक्त ही होती हैं. इसमें ओवरटेक करते वक्त धीमा गाड़ी चलाना बड़ी वजह सामने आया है.

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आपको बता दें कि एनएचआई व एक्सपर्ट ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि सबसे ज्यादा हादसे ओवरटेकिंग की वजह से ही होती है. खासकर एक्सप्रेसवे पर निर्धारित गति सीमा से नीचे लोग वाहन चलाते हैं. इससे पीछे आने वाली गाड़ियों को ओवरटेकिंग का रास्ता नहीं मिलता है. इससे कई बार जाम भी लग जाता है. इसलिए सरकार दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर धीमी गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है. वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए विज्ञापन भी जारी किया जाएगा. ताकि लोगों को पहले से नियमों के बारे में जानकारी रहे.

 चालान काटने की तैयारी में  एनएचआई 
फिलहाल ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ओवरटेक लेन में निर्धारित गति सीमा का पालन नहीं करने पर चालान काटे जा रहे हैं. एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाने के दौरान नियम कहता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ओवरटेक करते समय आपको बीच लेन में आना होगा. इससे पीछे से आने वाली गाड़ी बिना रुकावट के ओवरटेक कर सके. आपको बता दें कि अब मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार की स्पीड 100 किमी और बस की 80 किमी निर्धारित की गई है.