ट्रैफिक जुर्माने को कोई राज्‍य कम नहीं कर सकता, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही ये बात

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि मोटर व्हीकल संशोधन बिल में कोई भी राज्य बदलाव नहीं कर सकता.

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Sunil Mishra
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नये मोटर व्हीकल कानून के लागू होने के बाद दुर्घटना से मौत में भारी कमी: नितिन गडकरी

ट्रैफिक जुर्माने को कोई राज्‍य कम नहीं कर सकता: नितिन गडकरी

नए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट में भारी जुर्माने के प्रावधान को लेकर लोगों में नाराजगी है. कुछ राज्‍य सरकारें जुर्माने में थोड़ी रियायत का प्रावधान करने पर विचार कर रहे हैं. गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने जुर्माने की रकम को कम भी कर दिया है. हालांकि अब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि मोटर व्हीकल संशोधन बिल में कोई भी राज्य बदलाव नहीं कर सकता.

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नितिन गडकरी ने कहा, 'अभी तक कोई ऐसा राज्य नहीं है, जिसने इस एक्‍ट को लागू करने से इनकार किया हो. कोई भी राज्य इससे बाहर नहीं जा सकता. गडकरी ने इससे पहले भी ट्रैफिक फाइन बढ़ाने के फैसले का बचाव किया है. उन्होंने बताया था कि एक बार ओवर स्पीडिंग के चक्कर में उनकी गाड़ी तक का चालान कट चुका है.

एक दिन पहले ही मंगलवार को गुजरात सरकार ने जुर्माने की रकम घटाने का ऐलान किया है. राज्य सरकार ने खास तौर से दोपहिया तथा कृषि कार्य में लगे वाहनों को ये छूट दी है. गुजरात के मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा, हमने इस में नए नियमों की धारा 50 में बदलाव किया है. इसमें हमने जुर्माने की रकम को कम किया है.

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नए नियमों के मुताबिक हेलमेट न पहनने पर जुर्माने की राशि को 1000 रुपए से बदलकर 500, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना 1000 से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है. बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर नए नियम के तहत 5000 रुपये जुर्माना है, जबकि गुजरात में टू व्‍हीलर वाहन चालकों को 2000 हजार और बाकी वाहन को 3000 हजार जुर्माना देना होगा.

Source : सैयद आमिर हुसैन

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