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New Traffic Rule: अब सारे कागज होने पर कटेगा 2000 रुपए का चलान, नियमों में हुआ ये बदलाव

New Traffic Rule: ट्रैफिक नियमों में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक अब यदि आपके पास सारे डॅाक्यूमेंट्स (all documents) हैं. साथ ही आप सारे नियम भी फॅालो कर रहे हैं तब भी आपका 2000 रुपए का चलान (2000 rupees challan) कट सकता है.

Updated on: 23 Jun 2022, 03:42 PM

highlights

  • अगर ये गलती की तो बिना किसी गलती के भी 2000 का लग जाएगा चूना 
  • नए नियमों के तहत हेलमेट पहना होने पर भी आएंगे चलान के दायरे में 
  • यदि कोई पुलिसकर्मी आपसे दुर्रव्यवाहर करता है तो कोर्ट का विकल्प आपके पास है 

नई दिल्ली :

New Traffic Rule: ट्रैफिक नियमों में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक अब यदि आपके पास सारे डॅाक्यूमेंट्स (all documents) हैं. साथ ही आप सारे नियम भी फॅालो कर रहे हैं तब भी आपका 2000 रुपए का चलान (2000 rupees challan) कट सकता है. दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के अनुसार अगर आप वाहन के कागज जांच करने के दौरान या वैसे भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी से दुर्व्यवहार करते है तो नियम (179 MVA) के अनुसार उसके पास यह अधिकार है कि वह आपका 2000 का चालान काट सकता है. क्योंकि सड़क पर आए दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं कि पेपर जांच कराते वक्त कुछ लोग ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से बहस करने लगते हैं. देखते ही देखते कई बार बहस दुर्रव्यवाहर में तब्दील हो जाती है. हालाकि अगर पुलिसकर्मी दुर्रव्यवाहर करता है तो इसमें आपके पास भी कोर्ट जाने का विकल्प मौजूद है.

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ये भी है नया नियम 
हाल ही में आए न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक यदि आपके पास हेलमेट भी है..तब भी आपका 2000 रुपए का चलान बन जाएगा. MVA के अनुसार स्कूटर चलाते हुए अगर आपको हेलमेट की स्ट्रिप नही बंधी है तो नियम 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान और अगर आपने दोषपूर्ण हेलमेट (बिना बीआईएस वाला) पहना है तो 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है. ऐसे में हेलमेट पहने होने के बावजूद नए नियमों का पालन ना करने के कारण आपको 2000 रुपए का चालान भुगतना पड़ सकता है. इसलिए सड़क पर निकलते समय पूरा अलर्ट होकर ही घर से निकलें, अन्यथा कहां जेब ढीली करनी पड़ जाए.. पता ही नहीं चलेगा.

दिल्ली में ये नियम तोड़ने पर 10 हजार का चलान 
वाहनों के लिए सीधी लेन में चलने के नियम शुरू हो गए हैं. आज से सिर्फ यह बसों और माल ढुलाई करने वाले वाहनों पर ही लागू है, लेकिन 15 दिन बाद इसको सब वाहनों पर लागू कर दिया जाएगा. हालांकि, इन सब चीजों पर नजर रखने के लिए परिवहन विभाग की इंफोर्स्मेंट टीम, डीटीसी और ट्रैफिक पुलिस की 50 टीमें दिल्ली की अलग-अलग जगहों पर तैनात कर दी गई है. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने ये नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही बनाया है. पहली बार अगर वाहन चालक कोई नियम तोड़ता है तो उसे पहली बार में 5 हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा और अगर यह गलती दोहराता है तो यह जुर्माना 10 हजार या 6 महीने की कैद में तब्दील हो सकता है.